कॉलरी कर्मचारी के फिरौती कांड में तीन आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास: कोर्ट का फैसला
अनूपपुर (अविरल गौतम) कोतमा -नगर के बहुचर्चित एवं सनसनीखेज अपराध कॉलरी कर्मचारी को धारदार हथियार की नोक पर अपहरण करते हुए उसके परिजनों से ₹500000 फिरौती की मांग करने के मामले में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। कोतमा अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार शर्मा की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जिनमें आरोपी सैलाब कुमार लाल 25 वर्ष निवासी बसखली, सुनील सोनी 29 पिता कमला सोनी एवं अंकित शर्मा उर्फ छोटू 23 पिता रामशंकर दोनों निवासी टिकरी टोला बुढ़ार को धारा 364, 120 बी में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड तथा धारा 365, 120 बी में भी दोषी पाते हुए 7–7 वर्ष की कारावास एवं एक हजार का अर्थदंड भी लगाया।
क्या था मामला– घटना 24 अक्टूबर 2016 की है जब पीड़ित बाबूलाल साहू निवासी बसखला सुबह अपने दो पहिया वाहन से ड्यूटी बिजरी कॉलरी जा रहा था पास के ही चौडार नाला के पास आरोपी सैलाब कुमार लाल,सुनील सोनी एवं अंकित शर्मा अपने अन्य साथियों के साथ बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी 65 टी 0530 मैं सवार थे जिनके द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत फिरौती के लिए बाबूलाल साहू का अपहरण करते हुए बंधक बनाकर कठौतिया के जंगल में छुपा दिया । आरोपियों द्वारा उसके पुत्र श्याम लाल साहू से फोन पर पिता के अपहरण करने की जानकारी देते हुए ₹500000 की मांग की गई। श्यामलाल साहू की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा364क,365,120बी,34 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।तत्कालीन थानाप्रभारी समरजीत सिंह परिहार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए बदमाश शैलाब कुमार लाल को पकड़ते हुए उसकी निशानदेही पर अगले दिन कठोतिया के जंगल से मुक्त कराया । प्रकरण में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गुरुवार 29 जुलाई कोतमा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार शर्मा की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है