कलेक्टर ने सहकारी उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण के संबंध में जारी किये निर्देश
वृद्ध एवं शारीरिक रूप से निशक्त हितग्राहियों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा राशन
शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सत्येंद्र सिंह ने कोविड़-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिले में संचालित होने बाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले की 448 उचित मूल्य दुकानों से कोविड-19 के संक्रमण के कारण गरीब परिवारों की जीविका प्रभावित होने के कारण राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अप्रैल-मई एवं जून 2021 तीन माह का एकमुश्त निःशुल्क खाद्यान्न एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत मई व जून 2021 का एकमुश्त निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, इस हेतु उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण हेतु दिशा निर्देश जारी किया है।
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि उचित मूल्य दुकानें नियमित रूप से खोली जाकर पात्र परिवारों को राशन का सतत वितरण करें तथा दुकानों पर एक समय में अधिक हितग्राही उपस्थित न हो इसके लिए दुकान खोलने का समय वृद्धि करें, उचित मूल्य दुकानों से संलग्न पात्र परिवारों व हितग्राहियों की सूची कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा एम राशन मित्र पोर्टल से विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जाए, उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा पात्र हितग्राहियों से संपर्क कर मोबाइल नंबर प्राप्त किए जाएं व रजिस्टर में दर्ज कर सूचना दिए जाएं, पात्र हितग्राही की कुल खाद्यान पात्रता कितनी है और उसे पूर्व से ही तौलकर तैयार सामग्री कितने बजे लेने दुकान पर पहुंचना है, उचित मूल्य दुकानदार संलग्न पत्र परिवार को पूर्व सूचना देकर इस प्रकार बुलाए कि प्रत्येक घंटे दुकान पर मात्र 5 से 10 हितग्राही ही उपस्थित रहे इस प्रकार प्रत्येक दिन दुकान 7 से 8 घंटे खुली जाकर हितग्राहियों को राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए, वृद्ध एवं शारीरिक रूप से निशक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाकर वितरण किया जाए अथवा नामिनी के माध्यम से वितरित किया जाए, उचित मूल्य दुकानदार सूची अनुसार दुकान खोलने के 1 दिन पूर्व ही हितग्राही को दुकान का राशन प्राप्त करने हेतु सूचित किया जाए, उचित मूल्य दुकान की सतर्कता समिति के सदस्यों एवं कोविड-19 से बचाव हेतु नियुक्त वॉलिंटियर्स का भी सहयोग लिया जाए। जारी आदेश में कहा गया है कि उचित मूल्य दुकान के अंदर हितग्राहियों की भीड़ न हो साथ ही वितरण के समय 2 गज की दूरी रखी जाए उचित मूल्य दुकान पर कोविड-19 से बचाव एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हेतु फ्लैक्स व बैनर लगाया जाए।