November 25, 2024

एक जनवरी से देशी मदिरा की बिक्री पर भी मिलेगी रसीद

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JOGI EXPRESS

रायपुर, वाणिज्यिक कर एवं उद्योग मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने आज यहां आबकारी भवन में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। श्री अग्रवाल ने कुछ दुकानों से मदिरा के प्रिन्टेड मूल्य से ज्यादा में बिक्री किए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करने को कहा है। मंत्री ने 1 जनवरी से देशी मदिरा के विक्रय पर भी रसीद देने की व्यवस्था करने को कहा है। फिलहाल वाईन और बीयर पर यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। बैठक में आबकारी आयुक्त श्री डीडी सिंह सहित सभी जिलों से आए आबकारी अधिकारी शामिल हुए।
श्री अग्रवाल ने जिलेवार आबकारी विभाग के काम-काज की विस्तृत समीक्षा की। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से मदिरा की अवैध बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि अवैध बिक्री के चलते राजस्व वसूली प्रभावित हो सकती है। छत्तीसगढ़ से लगे सीमावर्ती प्रान्तों से मदिरा के यहां आने और विक्रय की शिकायतें मिल रही हैं। इसे रोकने के लिए आबकारी अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। उन्होंने सीमावर्ती जिलों के आबकारी कार्यालयों में वाहन, स्टॉफ आदि समुचित साधनों की पूर्ति तत्काल करने के निर्देश विभागीय सचिव को दिए हैं। मंत्री ने अवैध मदिरा के खिलाफ फ्लाईग स्क्वायड टीमों को और भी मुस्तैदी से जिला आबकारी अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने को कहा है।
मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि मदिरा दुकान के समीप अहाता और चखना की अलग-अलग व्यवस्था होनी चाहिए। चखना की दुकान मदिरा दुकान से 50 मीटर की दूरी पर हों और नियमानुसार फूड एवं ड्रग विभाग से लाईसेंस लेने चाहिए। अहाता में उपयोग के बाद बचे शीशी का हिसाब भी रखने के निर्देश आबकारी अधिकारियों को दिए हैं। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा बार की चेकिंग कर अवैध गतिविधियां पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए । उन्होंने दुकानों में स्थापित सीसीटीव्ही का भी प्रतिदिन अवलोकन कर जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि टॉल फ्री नम्बर पर पिछले महीने 182 शिकायतें दर्ज की गई थी, जिनमें आधे से ज्यादा शिकायतें छपे कीमत से ज्यादा मूल्य पर शराब की बिक्री से संबंधित थी। जिन पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने आम जनता को भी इसी तरह की शिकायत विभाग के टोल फ्री नम्बर 14405 पर करने की अपील की है।

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