रायपुर शहर के चार व्यस्ततम मार्गो पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने लगायी धारा-144

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सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस और अन्य प्रकार के प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के प्रतिवेदन पर शांति एवं लोक हित में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत रायपुर शहर के चार व्यस्ततम मार्गों को सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस और अन्य प्रकार के प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। 

प्रतिबंधित क्षेत्रों में तात्यापारा चौक से शास्त्री चौक तक, कोतवाली चौक से जयस्तंभ चौक तक, गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक और सत्तीबाजार हनुमान मंदिर चौक से कोतवाली चौक तक शामिल है। इन क्षेत्रों में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश चार अप्रैल 2020 तक प्रतिबंधित रहेगा।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि रायपुर नगर के व्यस्ततम मार्ग तात्यापारा चौक से शास्त्री चौक तक, कोतवाली चौक से जयस्तंभ चौक तक, गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक और सत्तीबाजार हनुमान मंदिर चौक से कोतवाली चौक तक का क्षेत्र अत्यधिक व्यस्ततम क्षेत्र है। वर्तमान में जयस्तंभ तथा शारदा चौक के समीप ही विभिन्न सामुदायिक संगठनों के द्वारा सभा, प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे रायपुर शहर के शांति, सौहार्द्र की स्थिति असामान्य होने की पूर्ण संभावना है। देर रात्रि तक प्रमुख मार्ग पर जमावड़ा लगे रहने से यातायात बाधित हो रहा है और जनसामान्य को भी यातायात में अत्यधिक असुविधा हो रही है। घनी आबादी वाला क्षेत्र होने से देर रात्रि तक जनसामान्य का निरंतर आवागमन बना रहता है। वर्तमान समूह में विद्यालयों की बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं, उक्त क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थियों के पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। लोक प्रशांति बनाये रखने के लिए उक्त क्षेत्र में शांति, विधि एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना अतिआवश्यक है, ताकि जनसामान्य और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और शासकीय काम सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके। 

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