अमेरिका ने बदले H-1B वीजा के नियम, जानें अहम बदलाव

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नई दिल्ली

जब से डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने अमेरिकी वीजा के नियम कड़े कर दिए हैं। किसी भी देश के नागरिक को अमेरिकी वीजा मिलने में काफी परेशानी हो रही है। इस साल यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विसेस (USCIS) ने H-1B वीजा ऐप्लिकेशन के नियम में बदलाव किया है और अब इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

बदला हुआ नियम क्या है?
नए नियम के मुताबिक, एम्प्लॉयर को अब H-1B वीजा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें वीजा पाने वालों के बारे में और कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी देनी होगी। हर रजिस्ट्रेशन के बदले उसे 10 डॉलर देना होगा जो नॉन-रिफंडेबल होता है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत 1 मार्च 2020 को होगी और यह 20 मार्च 2020 को बंद हो जाएगी।

31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन की मिलेगी जानकारी
31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवाने वाली कंपनियों को सिलेक्शन को लेकर जानकारी शेयर की जाएगी। एम्प्लॉयर के जितने रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट किए जाएंगे उनके लिए आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 90 दिनों का वक्त होगा। इस दौरान वीजा पाने वालों को अपने बारे में पूरी जानकारी शेयर करनी होगी।

हर साल 85000 H-1B वीजा
अमेरिका हर साल 85000 H-1B वीजा जारी करता है। इसमें 20 हजार वीजा उनलोगों के लिए सुरक्षित होते हैं जिन्होंने मास्टर या उससे ज्यादा डिग्री हासिल की है। पहले की प्रक्रिया के तहत अप्रैल के पहले पांच बिजनस डे में एम्प्लॉयर की तरफ से वीजा पाने वालों की पूरी जानकारी के साथ वह रजिस्ट्रेशन करता था।
 

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