मध्य प्रदेश में अब 15 दिन में मिल जाएगा नये उद्योग लगाने का लायसेंस

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भोपाल
कमलनाथ कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने मध्य प्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 (The MP Time Bound Clearance Act) को मंजूरी दे दी है. इसके तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए अब मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में 10 विभागों से संबंधित 40 तरह की सरकारी इजाज़त 1 से 15 दिनों के अंदर मिल जाएंगी. इस ऑनलाइन प्रक्रिया में अगर तय समय पर मंजूरी नहीं मिलती है तो पोर्टल अपने आप ही इसे मंजूर कर आगे बढ़ा देगा. इस फैसले के साथ ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है.

मध्य प्रदेश में अब उद्योगों में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ना ही किसी मंजूरी के लिए फाइलें महीनों दफ्तर में अटकेंगी. कमलनाथ कैबिनेट ने मध्य प्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकार ने 10 विभागों से संबंधित 40 तरह के काम की परमिशन 1 से 15 दिन के अंदर देने का फैसला किया है. काम के लिए आवेदन करने के बाद एक से लेकर 15 दिनों में विभाग को मंजूरी देनी होगी.

मध्य प्रदेश में देश में पहली बार निवेश पर 10 विभागों की 40 तरह की परमिशन और लायसेंस के लिए ये फैसला किया गया है. इसमें से 25 लायसेंस 1 दिन में देने होंगे. 10 अनुमति और लायसेंस 7 दिन में और 5 इजाज़त 15 दिन में ऑनलाइन देने होंगे. अगर संबंधित अधिकारी समय सीमा में मंजूरी नहीं देते हैं तो ऐसी व्यवस्था रहेगी कि उनके डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर पोर्टल ही उसे जारी कर देगा.

समय सीमा में काम में काम ना करने पर संबंधित अफसर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. ये सुविधा फिलहाल उद्योग, लघु उद्योग (MSME), आईटी और पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को मिलेगी. अगले विधानसभा सत्र में ये अधिनियम सदन के पटल पर रखा जाएगा. साथ ही invest पोर्टल को भी अपग्रेड किया जाएगा.

प्रदेश में फिल्म पर्यटन पॉलिसी को मंजूरीकमलनाथ कैबिनेट ने फिल्म पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है. 50 फीसदी फिल्म की शूटिंग प्रदेश में करने पर सरकार खास रियायत देगी,  अगर फिल्म में स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जाएगा तो निर्माता को 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी.

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