स्मॉल सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट के नियमों में हुआ है बदलाव

0

नई दिल्ली
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (स्मॉल सेविंग अकाउंट) में खाता रखने वालों को डाक विभाग ने बड़ी राहत दी है। विभाग ने घोषणा की है कि अब पोस्ट ऑफिस के किसी भी नॉन-होम ब्रांच में 25,000 रुपये से अधिक रकम का भी चेक जमा किया जा सकेगा। इससे पहले, 25,000 रुपये से अधिक रकम का चेक जमा नहीं किया जा सकता था।

पहले के नियम को किया संशोधित
विभाग ने एक ऑर्डर में बचत खाता, पब्लिक प्रविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA) तथा रेकरिंग डिपॉजिट (RD) खातों में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट चेक स्वीकार करने की सीमा से जुड़े नियम को संशोधित किया गया है।

लोगों की पहले से थी शिकायत
दरअसल, लोगों की शिकायत थी कि उन्हें किसी अन्य सीबीएस पोस्ट ऑफिस ब्रांच में पीपीएफ, आरडी तथा सुकन्या समृद्धि खातों में 25,000 रुपये से अधिक रकम का चेक जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद डाक विभाग ने नियम को संशोधित करने का यह कदम उठाया है। विभाग का यह कदम खाताधारकों के लिए किसी भी नॉन होम ब्रांच में सेविंग्स अकाउंट, आरडी, पीपीएफ तथा सुकन्या समृद्धि खातों में 25,000 रुपये से अधिक रकम का चेक जमा करने में मददगार साबित होगा।

अधिकतम 25 हजार की ही निकासी
ऑर्डर के मुताबिक बचत खाते, आरडी, पीपीएफ तथा एसएसए खाते में क्रेडिट के लिए सीबीएस या कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस ब्रांच द्वारा जारी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक (POSB) का चेक अगर किसी पोस्ट ऑफिस में जमा किया जाता है तो उसे किसी भी दूसरे पोस्ट ऑफिस ब्रांच में स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, अगर पैसों की निकासी के लिए चेक किसी अन्य पोस्ट ऑफिस सीबीएस ब्रांच में आता है तो इस स्थिति में अधिकतम 25,000 रुपये ही निकाले जा सकते हैं।

डाक विभाग के ऑर्डर के मुताबिक, 'सीबीएस पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी सभी POSB चेक अगर सीबीएस पोस्ट ऑफिस में आते हैं तो उन्हें बराबर का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए और उन्हें क्लियरिंग के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। 25,000 रुपये से अधिक रकम का कोई भी पीओएसबी चेक किसी भी SOLs में कैश विदड्रॉल के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *