रांची की निर्भया को 3 साल बाद मिला इंसाफ, दोषी राहुल रॉय को फांसी की सजा

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रांची

झारखंड की राजधानी रांची में बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में आरोपी राहुल रॉय को फांसी की सजा सुनाई गई है. 15-16 दिसंबर 2016 को दरिंदे ने बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसको जलाकर मारने की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में मुख्य आरोपी राहुल को सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया था.

गिरफ्तार राहुल रॉय को शुक्रवार को सीबीआई की कोर्ट ने दोषी ठहराया था. आरोपी के अधिवक्ता और सीबीआई के वकील दोनों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने 20 दिसंबर को आरोपी राहुल को दोषी करार दिया.

आरोपी राहुल राय उर्फ अंकित राज उर्फ रॉकी है. इस हत्याकांड में सीबीआई ने 19 सितंबर को चार्जशीट किया था और 25 अक्टूबर को इस मामले में आरोप तय किया गया था. बहस के दौरान 13 दिसंबर को सीबीआई ने घटना को बर्बरतापूर्ण बताते हुए फांसी की मांग की थी.

स्पेशल जज एके मिश्रा ने इस केस को प्राथमिकता देते हुए त्वरित सुनवाई की थी. अदालत ने आरोप गठन के बाद रोजाना सुनवाई करते हुए करीब 30 दिन में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली थी.

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