वक्फ़ की पांच करोड़ की जमीन ही खा गए समाज के मसीहा: बोर्ड अध्यक्ष सलाम रिजवी ने दिखाए कड़े तेवर ,दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा

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रायपुर :छत्तीसगढ़ वक्फ़ बोर्ड अध्यक्ष कार्यालय से जारी हुए प्रेसनोट में खुलासा करते हुए बताया की बोर्ड अध्यक्ष सलाम रिजवी को निरंतर शिकायत प्राप्त हो रही थी की सारंगढ़  मुसाफिर खाने को समाज के ही कुछ लोगो द्वारा बेंच दिया गया है जिस पर विचार करते हुए अध्यक्ष ने तत्काल वहा के मसलो की जानकारी ले कर ठोस कदम उठाने अधिकारियो को लिखा पत्र

क्या है मामला 

 रायगढ़ एवं सारंगढ़  जिले की समस्त वक्फ सम्पत्तियों का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें समाज के विभिन्न संस्था एवं समुदाय के लोगों ने अध्यक्ष से भेंट मुलाक़ात  की एवं जिले की वक्फ सम्पत्तियों के सुरक्षा, व्यवस्था, विकास के सम्बंध में जानकारी दी।
इस दौरान सारंगढ़ के स्थानीय पत्रकार के द्वारा बोर्ड अध्यक्ष को यह जानकारी दी गई है कि सारंगढ़ की वक्फ सम्पत्ति “मुसाफिर खाना” जिसका वर्तमान मूल्य लगभग 5 करोड़ रूपये है उसे अवैध रूप से विक्रय कर दिया गया है इसकी जानकारी प्राप्त होते ही अध्यक्ष  द्वारा सारंगढ़ से ही कार्यालय छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड से सम्पर्क कर सारंगढ़ एवं रायगढ़ के राजपत्र की छायाप्रति वॉट्सअप के माध्यम से मंगवाया गया जिसमें इस  मुसाफिर खाना को जो की राजपत्र दिनांक 25.08.1989 में वक्फ सम्पत्ति प्रकाशित है जिसे पूर्व कमेटी के द्वारा अवैध रूप से विक्रय कर दिया गया है।


जिसकी जांच हेतु वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलाम रिजवी द्वारा कलेक्टर एवं अपर सर्वे आयुक्त, वक्फ एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ एवं जिला वक्फ समिति सारंगढ़ से निष्पक्ष जांच कराये जाने और जांच में दोषी पाये जाने वालें क्रेता-विक्रेता पर FIR दर्ज कर कठोर कार्यवाही के आदेश पारित  किये जाने के निर्देश दिये  हैं।
इसी प्रकार रायगढ़ में स्थित ईदगाह एवं कब्रस्तान का स्थल निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि कब्रस्तान जाने वाले मार्ग पर अवैध रूप से कब्जा कर चबुतरा और सीढ़ी का निर्माण कर लिया गया है जिसे तोड़ने/हटवाने के लिए बोर्ड अध्यक्ष  द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी, सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ जिला रायगढ़ एवं आयुक्त नगर निगम रायगढ़ से दूरभाष पर चर्चा कर अवैध कब्जो को हटाए जाने हेतु  आदेशित किया है !सारंगढ़ व रायगढ़ जिले की बहुत सी वक्फ सम्पत्तियां जिनका सर्वे आज दिनांक तक नहीं हुआ है ऐसी वक्फ सम्पत्तियों को राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु सर्वे आयुक्त वक्फ के माध्यम से त्वरित गति से कार्यवाही की जायेगी।

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