लोकसभा में पास हुआ तीन तलाक बिल

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नई दिल्ली : लोकसभा में पास हुआ तीन तलाक बिल. लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान बिल पर दिन भर चली बहस के बाद शाम को यह बिल लोकसभा में पास हो गया. इस बिल के पक्ष में 303 और विपक्ष में 82 वोट पड़े. कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, टीडीपी और जेडीयू ने इस बिल का विरोध किया था.

इस बिल के पास होने पर तलाक पीड़िताओं ने खुशी का इजहार किया है, तो वहीं उलमा और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे शरीयत विरोधी साजिश ठहरा रहे हैं। दारुल उलूम समेत दीगर उलमा ने एतराज जताते हुए इसे शरीयत में दखलंदाजी करार दिया है।

दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने कहा कि तीन तलाक पर किसी भी तरह का कानून शरीयत में दखलंदाजी है। मजहबी मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाए यह मसला सरकार को उलमा पर छोड़ देना चाहिए। नौमानी ने कहा कि हिंदुस्तान में संविधान के मुताबिक सभी मजहब के लोगों को अपने हिसाब से जीवन गुजारने का अधिकार है। इसके बावजूद इस तरह की दखलंदाजी सरासर गलत है।

दारुल उलूम वक्फ के शेखुल हदीस एवं तंजीम उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अहमद खिजर शाह मसूदी ने कहा कि शरीयत के खिलाफ कोई भी बिल मंजूर नहीं है। फतवा आनलाइन के प्रभारी मुफ्ती अरश फारुकी ने कहा कि यह शरीयत में हस्तक्षेप है। इस मसले पर सरकार को उलमा की राय लेनी चाहिए।

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