सकरी डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहने वालों का गंदगी और बदबू से जीना हुआ मुहाल तो शिकायत ले कर पहुँचे थाने

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रायपुर , नगर निगम रायपुर द्वारा सकरी में 27 जून से डंप किए जा रहे रायपुर से प्रतिदिन निकलने वाले 500 टन मिनीस्पल सॉलि़ड वेस्ट के विरुद्ध आज क्षेत्र के सैकड़ों निवासी इकट्ठे हो गए और सकरी, तुलसी, धनसुली के सरपंचों और उप सरपंचों के साथ विधानसभा थाने में एफआईआर कराने पहुंचे ग्रामीणों और क्षेत्र के निवासियों की मांग की कि
1. नगर पालिक निगम के कार्यपालन अभियंता  हरेंद्र साहू

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव  आर पी तिवारी

3. दिल्ली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और

4. रायपुर हवाई अड्डे के एयरपोर्ट डायरेक्टर राकेश सहाय

के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने सरकारी दायित्व और कर्तव्य को पूर्ण ना करने के लिए एफआईआर दर्ज की जावे. बाद मे आरोपियों के विरुद्ध एक विस्तृत शिकायत जमा कराने का प्रयत्न किया गया. विधानसभा थाने में कहा गया कि एसडीएम साहब से पूछ कर ही शिकायत लेंगे.

थाने से आने के बाद आसपास की कॉलोनी वाले तथा ग्रामीण बड़ी संख्या में सकरी टचिंग ग्राउंड में धरना प्रदर्शन करने बैठे.

सकरी ट्रेंचिंग ग्राउंड के आसपास कई कॉलोनीया बनी हुई है कॉलोनी वासियों ने चर्चा में बताया कि 3 दिन में सिर्फ अभी 15 सौ टन ही कचरा इकट्ठा हुआ है और इतनी बदबू फैल गई है कि रहना दूभर हो गया है उन्होंने मांग की कि नगर निगम के कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता, पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव, आवास पर्यावरण और नगरी प्रशासन के सचिव अपने परिवारों और बच्चों के साथ आकर के 24 घंटे उनके साथ सकरी ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास उनके मकानों में रहे. सभी के उच्च स्तरीय खाने-पीने की व्यवस्था कॉलोनी वासी करेंगे. 24 घंटे साथ रहने के बाद अगर अधिकारियों को लगता है कि कचरे की बदबू के कारण नर्क बन चुकी कालोनियों मैं रहा जा सकता है तो हम सकरी डंपिंग ग्राउंड को बंद करने की मांग नहीं करेंगे.

सकरी, धनसुली, पिरदा और तुलसी क्षेत्र के सरपंच सकरी कमलेश्वरी सिन्हा, संतराम यादव, विजय साहू, नेमीचंद धीवर, पूर्व जनपद अध्यक्ष राजेन्द्र पप्पू बंजारे , रहवासी व्यास मुनि द्विवेदी ने बताया नगर पालिक निगम रायपुर हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर के बिल्कुल बाद कचरा इकट्ठा कर रहा है जबकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार कचरा डंप करने के लिए भूमि भरण स्थल हवाई अड्डे से 20 किलोमीटर दूर बनाया जाना होता है और अगर हवाई अड्डे से 10 से 20 किलोमीटर के अंदर भूमिभरण स्थल बनाया जा रहा है तो नागर विमानन निदेशालय की अनुमति अनिवार्य होती है. नगर पालिक निगम को नागर विमानन निदेशालय दिल्ली से रायपुर हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर की जरा सी दूरी पर कचरा डंप करने के लिए भूमिभरण स्थल बनाने के लिए अनुमति नहीं मिली है.

सभी ने आरोप लगाया की नगर पालिका निगम के पास जो अनुमति है वह सिर्फ एक कोने में कचरा प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की है. नागर विमानन निदेशालय नई दिल्ली ने मार्च 2018 में स्वयं लिखित में बताया है की ठोक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत रायपुर में भूमि भरण स्थल बनाने के लिए कोई भी अनापत्ति उनकी तरफ से जारी नहीं की गई है. ऐसे में सभी अधिकारी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं और उल्लंघन किया जाना होता देख रहे हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने एफ आईआरदर्ज करने की मांग की.

चर्चा में बताया की क्षेत्र की पंचायतों से सकरी में कचरा डंप करने की अनुमति नहीं ली गई है. सभी ने मांग की की नगर पालिक निगम पहले ग्राम सभा से अनुमति ले ले और नागर विमानन निदेशालय से कचरा डंप करने के लिए अनुमति लाकर दिखाएं तभी कचरा डंप करने दिया जाएगा.

क्षेत्रवासियों ने दूसरे तकनीकी पहलू पर ध्यान आकर्षित करते हुए आरोप लगाया की वायुयान नियम 1937 के नियम 91 के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर के अंदर किसी भी प्रकार का कचरा कूड़ा करकट ना तो डाला जा सकता है किया जा सकता है ना ही इकट्ठा. इसके बावजूद नगर पालिक निगम हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर कचरा डंप करने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया है और रायपुर हवाई अड्डे के अधिकारी कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जबकि नागर विमानन निदेशालय की अनुमति के बिना हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर के ठीक बाद कचरा डंप करने की जानकारी रायपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों को दी जा चुकी है.

क्षेत्रवासियों और सभी ने बताया की सकरी में नगर पालिक निगम के विरुद्ध उनका धरना प्रदर्शन चालू रहेगा तथा वह कल रायपुर कलेक्टर पुलिस अधीक्षक से मिलकर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर करने की मांग करेंगे.

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