बायसन के शिकार मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, मामला अर्जुनी परिक्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों बिजली करेंट से किये शिकार का

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(भानु प्रताप साहू)
बलौदाबाजार/अर्जुनी। बीते दिवस वनमंडल बलौदाबाजार की अर्जुनी परिक्षेत्र में सराईपाली से अर्जुनी वनमार्ग के किनारे से गुजरे हाईटेन्शन विद्युत लाईन से सेन्ट्रींग तार द्वारा करेंट प्रवाहित कर उसे आरक्षित कक्ष क्रमांक 341 में 1.5 कि.मी. तक वन्य पशुओं के शिकार हेतु फैलाने से गौर(बायसन) करेंट की चपेट में आकर शिकार हो गया था। इस घटना में शामिल रहें आरोपी संतराम गोंड़, जगसिंग बरिहा, साधराम चौहान वनग्राम सराईपाली एवं राधेश्याम गोंड़ वनग्राम गांजरडीह की जमानत याचिका जिला न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुये खारिज कर दिया। जमानत याचिका पर आपत्ति मुख्य लोक अभियोजक संजय तिवारी ने की। यहाँ प्रकरण की विवेचना सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद श्रीवास्तव एवं वनपाल जिले के वनमंडलाधिकारी विश्वेश कुमार झा एवं उप वनमंडलाधिकारी यू.एस. ठाकुर तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुनी टी.आर. वर्मा के निर्देश में कर रहे है। विदित हो कि आरोपीगणो की जमानत याचिका पूर्व में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, कसडोल ने खारिज की थी। उक्त आदेश के खिलाफ़ आरोपियों द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था जहां लोक अभियोजक संजय तिवारी व आरोपीगणों के वकील की बहस सुनने के बाद केश डायरी के अवलोकन में न्यायालय ने पाया की वन परिक्षेत्र अर्जुनी के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 341 में 1 दिसंबर को सुबह 11ः00 बजे गस्त के दौरान एक नर जंगली गौर (बायसन नर) सेन्ट्रींग तार से विद्युत करेंट लगने से मृत पड़ा हुआ था। जिसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगभग 20 कि.ग्रा. गौर के मांस को काट कर गिला पत्ता बिछाकर रखा था। बाकी हिस्सा मौके पर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। गस्ती दल का आवाज सूनकर अभियुक्तगण मौके से भाग गये। मौके पर 1 नग जियो मोबाईल सेट सीम सहित प्लास्टिक थैला एवं 01 नग बोरी मिला। अभियुक्तगण ने सड़क किनारे मेन लाईन (11000 वोल्ट) विद्युत तार से सेट्रींग काला तार जोड़कर सूखी लकड़ियों से बांध कर 1.5 कि.मी. दूरी तक जंगल के अंदर फैलाने का निशान था। जिसके चपेट में आने पर गौर के शरीर पर विद्युत करेंट लगने से 01 फिट लंबा, 04 इंच चौड़ा एवं 02 इंच गहरा जख्म हुआ था। जिसके कारण जंगली गौर की मृत्यु हुई। घटना स्थल पर जप्त मोबाईल सेट के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों का पतासाजी किया गया। जिसे अभियुक्तगण जयसिंग, सादराम, राधेश्याम एवं संतराम द्वारा विद्युत करेंट फैलाकर वन्यप्राणी गौर को मारना स्वीकार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से सेन्ट्रींग तार 03 बंडल, 03 नग लोहे का छूरी, 01 नग छूरी धार करने का रेती, 02 नग प्लास्टिक का खाली थैला एवं 03 नग प्लास्टिक का खाली बोरी व पॉलीथीन जप्त किया गया। अभियुक्त सादराम के घर से 01 नग कुल्हाड़ी भी जप्त किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पी.ओ.आर. नं. 13259/11 दिनांक 01/12/2018 के अंतर्गत वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 9, 50, 51 एवं 52 के अधीन अपराध दर्ज कर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया एवं प्रकरण की शेष विवेचना की जा रही है। अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. शर्मा ने जमानत याचिका खारिज कर दिया है।

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