गरियाबंद : जिले में पूर्ण कंटेनमेंट जोन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई

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गरियाबंद । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार क्षीरसागर द्वारा आज कटेंटमेंट अवधि बढ़ाने संबंधी आदेश प्रसारित किया है ।आदेश में गरियाबंद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 31 मई 2021 प्रातः 6 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में गरियाबंद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को दवा दुकानों/अस्पताल, क्लिनिक, पेट्रोल पंप को छोड़कर शेष सभी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। जिले के समस्त डाकघर/कोरियर सेवाओं को महत्वपूर्ण पत्र/पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु संचालन की अनुमति होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति सभी पान /सिगरेट ठेला तथा चौपाटी , चाट, समोसा गुपचुप . फास्ट फुड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वाहन मरम्मत/ पंचर सुधार , आटा चक्की की दुकानें प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी।
फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की प्रातः 08:00 बजे से अपरान्ह 12:00 बजे तक खुली रहेंगी। किसी भी दुकान में एक समय में 5 से अधिक व्यक्त होने या भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1997 के अधीन चालान/अर्थदंड अधिरोपित करने
के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जायेगा। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जप्त करने /अर्थदंड या चालान की कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक वस्तुओं (किराना, फल, सब्जी, आलू , प्याज ) परिवहन करने वाले वाहन को शहर के भीतर केवल रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे तक माल अनलोडिंग करने की छूट होगी। निर्माण गतिविधियां संबंधित दुकाने जैसे हार्डवेयर, प्लंबिंग, संबंधी दुकानें प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खोली जा सकेगी। साथ ही पंखा, सेनेटरी फिटिंग/रिपेयरिंग आदि कार्य की अनुमति भी होगी इलेक्ट्रीकल, ए.सी., कूलर होम डिलवरी की जा सकेंगी। फिजिकल
डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए किया जाना अनिवार्य होगा। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, होम डिलीवरी/ एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस चाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों तथा कृषि कार्य में लगे ट्रेक्टर हारवेस्टर वाहनों को पी.ओ.एल प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी याहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संव्या 05.00 बजे से संध्या 07.00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप/एक्वेरियम एवं कृषि क्षेत्र में बीज उर्वरक , कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विकय /मरम्मत हेतु दुकानों को खोलने की अनुमति प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होगी। उपरोक्त तिथियों तक चश्मा दुकान/ वर्कशॉप,रविवार को छोडकर अन्य दिवस में प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खोले जा सकेगें । एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन ,पन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण व पंचायत विकास , ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अंतर्गत अमिकों की आवश्यकता वाले सभी आनसाईट कार्यों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी। निजी निर्माण कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेगी। बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, टेलीकॉम, इन्टरनेट, कुरियर एवं पोस्टल सेवा, निर्वाध रूप से संचालित रहेंगी। इनमें कार्यरत् व्यक्तियों को अपना परिचय पत्र दिखाने पर (केवल इन कार्यों के लिए) छूट मिलेगी।

जिले के धान संग्रहण केन्द्र (मार्कफेड के अधीन), सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भण्डारण केन्द्र (नागरिक आपूर्ति निगम के अधीन), तथा भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्यालय/कार्यस्थल/गोदाम/संबद्ध राईस मिल को शासकीय धान/अनाज के निपटारे/ समाधान/परिवहन के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मॉस्क संबंधी निर्देशों का पालन कराते हुए, कार्य करने की छूट होगी। वनोपज व तेंदुपत्ता से संबंधित कार्य यथा संग्रहण, विपणन एवं परिवहन आदि की अनुमति जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी किंतु ऑनलाईन एप के माध्यम से होम डिलिवरी की अनुमति होगी। होटलों एवं रेस्टारेंट से केवल स्वीगी, जोमैटो इत्यादि आनलाइन एप के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी , किंतु ग्राहकों के लिए इन हाउस डायनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। होम डिलीवरी के लिए होटल व रेस्टोरेट से डिलीवरी का समय प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक की जा सकेगी भीड़ भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट को नियमानुसार 30 दिन तक सील करने की कार्यवाही की जा सकेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल उक्त अवधि में आम जनता के लिये पूर्णतः बंद टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्याइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे। जिला गरियाबंद अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेशों को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे किंतु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन /आनलाईन सिस्टम के सांध संचालित होंगे।
स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होंगी। शासन के अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लास सहित अन्य समस्त शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। उक्त अवधि में बुक स्टाल/स्टेशनरी दुकाने प्रातः 08:00 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक संचालित रहेगी। उपरोक्त अवधि के दौरान को-मॉर्थिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हय-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक-शाखाएँ प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी।
उक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल.पी.जी. पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन एवं तेंदुपत्ता एवं लघु वन उपज संबंधित लेन-देन तथा उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक,
शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि, पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को नियास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में गरियाबंद जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से. पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि, प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड अथवा रेलवे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों /चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई-डी कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र/अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में
ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आयागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडियाकर्मी यथासंभव चर्क-कॉम-होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। लोक सेवा केंद्र/ च्वाईस सेंटर प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खोले जायेंगे। केंद्र प्रभारी फिजिकल लिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
उल्लंघन की दशा में अर्थदंड के साथ-साथ आई.डी. निलंबित की जा सकेगी। होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जायेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल रूम में निम्न नंबरों पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा 8839193041, 7000881815
यह आदेश कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिरयेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। अपरिहार्य स्थिति में जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/ अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

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