खराब मौसम से फसल के नुकसान पर मिलेगी क्षतिपूर्ति

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JOGI EXPRESS

उद्यानिकी फसलों हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना

कोरिया–  कलेक्टर  नरेंद्र कुमार दुग्गा ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार के निर्देषानुसार जिले में उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी विपरीत मौसम के कारण फसलों में नुकसान की भरपाई के लिए बीमा योजना शुरू की है। धान, चना, सोयाबीन जैसी धान्य और अनाज की फसलों के बीमा के बाद उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसान अपनी उद्यानिकी वर्गीय फसलों का बीमा रियायती प्रीमियम पर करा सकेंगे। चालू रबी मौसम 2017-18 के लिए जिले में टमाटर, बैगन, प्याज, फूलगोभी और पत्तागोभी की खेती करने वाले किसान मौसम आधारित बीमा रियायती प्रीमियम पर करा सकते हैं। चालू रबी मौसम में इन फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2017 निर्धारित की गई है। राज्य शासन के कृशि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बीमा का अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के तहत रबी वर्श 2017-18 हेतु टमाटर, बैगन, प्याज, फूलगोभी और पत्तागोभी आदि को षामिल किया गया है। उद्यान विभाग के सहायक संचालक श्री के.एस.पैकरा ने आज यहां बताया कि जिले में टमाटर की एक हेक्टेयर रकबे में लगी फसल के क्षतिपूर्ति के लिए 90 हजार रूपये, बैगन के लिए 60 हजार, पत्तागोभी के लिए 65 हजार, फूलगोभी के लिए 65 हजार और प्याज के लिए 72 हजार रूपये की राषि किसानों को दिया जायेगा। इसके लिए किसानों को मात्र 5 प्रतिषत की राषि प्रीमीयम के रूप में जमा करना होगा। इस योजना का लाभ ऋणी कृशक, अऋणी कृशक तथा बटाईदार कृशक को भी मिल सकेगा। उद्यानिकी फसलों की बीमा के लिए षासन द्वारा बजाज एलायंस जनरल एंष्योरेंस कंपनी लिमिटेड बीमा कंपनी को अधिकृत किया गया। उन्होने बताया कि सब्जी वर्गीय इन फसलों के बीमा के लिए राजस्व मंडल को ईकाई बनाया गया है। सब्जी वर्गीय फसल पर नुकसान कई चरणों में हो सकता है, जिसका निर्धारण मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त मौसम के आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा। उन्होने बताया कि सब्जी की खेती करने वाले किसान अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए जिले में विकासखंड स्तर पर पदस्थ उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं।बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित

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