न्यायालय में आरोपी को मिली 5 वर्ष कारावास की सजा

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सूरजपुर: ओड़गी थाना क्षेत्र के ग्राम चपदा निवासी दशरथ खैरवार न थाना ओड़गी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी मां भगमन बाई पिता बालमुकुन्द के साथ अलग घर में रहती थी। दिनांक 02 जुलाई 2019 को दोनों पति-पत्नी शराब पीए थे 3 जुलाई को सूचना मिली कि माॅ भगमन बाई का तबियत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है, सूचना पाकर यह अस्पताल गया जहां पर भगमन बाई बताई कि गिरने से पेट में दर्द है जिसका ईलाज चल रहा है बाद में भगमन ने बताया कि बालमुकुन्द द्वारा पेट में लात मारने से चोट आना बताई जिसका उच्च ईलाज हेतु जिला अस्पताल सूरजपुर लाए है। डाॅक्टर द्वारा चेक कर बताया गया कि भगमन बाई की मृत्यु हो गई है जिसका पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट के आधार पर थाना ओड़गी में अपराध क्रमांक 50/19 धारा 302 भादवि का मामला पंजीबद्व किया गया।

प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी ओड़गी निरीक्षक आर.एस.पैंकरा के द्वारा किया गया एवं मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया एवं प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था।
इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश हेमन्त सराफ माननीय सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई दिनांक 15.02.2021 को पूरी करते हुये गवाहों के कथन, डाॅक्टर के पी.एम. रिपोर्ट तथा डाॅक्टर के कथन तथा सम्पूर्ण सुनवाई में आरोपी बालमुकुन्द को धारा 304 (भाग 2) भादवि में दोष सिद्ध पाए जाने पर 05 वर्ष कारावास तथा 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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