सह-चालक के लिए एयरबैग उपलब्ध कराने के अनिवार्य प्रस्तावित प्रावधान के बारे में जनता से टिप्पणियां आमंत्रित
नई दिल्ली : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यात्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय करते हुए, वाहन चालक की बगल वाली सामने की सीट पर बैठने वाले यात्री की सुरक्षा के लिए एक एयरबैग अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। इस उपाय के कार्यान्यवन के लिए प्रस्तावित समय सीमाएं नए मॉडल के लिए 01 अप्रैल, 2021 और मौजूदा मॉडल के लिए 01 जून, 2021 हैं।
इस आशय से एक मसौदा अधिसूचना संख्या जीएसआर-797 (ई), दिनांक 28 दिसंबर, 2020 को मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।
सभी हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां इस अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर morth@gov.inwithin ई-मेल पते पर आमंत्रित की जाती हैं।