November 23, 2024

परिवहन वाहनों में उत्सर्जन और सुरक्षा उपायों के कई नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को जल्द ही लागू किया जाएगा

0

नई दिल्ली : सरकार ने परिवहन वाहनों में उत्सर्जन और सुरक्षा उपायों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने के एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम को शुरू किया है। सरकार ऑटोमोबाइल उद्योग को विकसित करने और जीडीपी में उसके योगदान को बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक नियामक कार्य योजना की राह पर आगे बढ़ रही है। इस तरह के नियामकों में भारतीय मोटर वाहन उद्योग को विकसित देशों के बराबर लाने की योजना है।

भारतीय मोटर वाहन उद्योग ने इन बदलावों के साथ तालमेल बनाए रखा है और हाल के वर्षों में यात्री सुरक्षा, उत्सर्जन नियंत्रण और इनसे जुड़ी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं। ऐसा ही एक मुख्य आकर्षण बीएस-IV को छोड़कर बीएस-VI उत्सर्जन मानदंड को अपनाना है और इस तरह यूरो उत्सर्जन मानदंडों के साथ समानता हासिल करना है। इन परिवर्तनों ने भारतीय मोटर वाहन उद्योग को यूरोप, जापान और अमेरिका के साथ बराबरी पर ला दिया है। इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) के लिए बहुत जरूरी संशोधनों को सरकार ने एक सकारात्मक कदम के रूप में लिया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहले से ही भारतीय ऑटोमोबाइल में उत्सर्जन और सुरक्षा सुविधाओं में उन्नयन के लिए कई नियमों को अधिसूचित किया है। इनमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एयरबैग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग असिस्ट, क्रैश मानकों आदि के लिए मसौदा अधिसूचना शामिल हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली (ईएससी) और संबंधित श्रेणियों के लिए ब्रेक असिस्ट सिस्टम के मानकों के अगले दो साल तक कार्यान्वयन के लिए अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। बसों के लिए ईएससी की अधिसूचना पिछले साल जारी की गई है। बसों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली के लिए मसौदा अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसके अप्रैल 2023 तक लागू होने की संभावना है। हम सभी श्रेणी के वाहनों के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा पर विचार कर रहे हैं।

मंत्रालय ने इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के लिए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है, यदि कुछ खास श्रेणी के वाहनों के लिए फिट होता है, जिसके इस साल अक्टूबर तक लागू होने की संभावना है। वाहन के आयामों और निर्माण उपकरण वाहनों की सुरक्षा के मानकों को अधिसूचित किया गया है। इसी तरह, दोपहिया वाहनों के लिए साइड स्टैंड, फुट रेस्ट और बाहरी ढांचे के लिए पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *