कब्रिस्तान में कोरोना संक्रमित का शव दफनाने से रोका, मस्जिद कमेटी को शो कॉज नोटिस

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राजधानी रायपुर की एक कब्रिस्तान में कोरोना संक्रमितों के शव दफनाने से रोके जाने के मामले में वक़्फ़ बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाया है। बोर्ड ने कब्रिस्तान का संचालन करने वाली कमेटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने नोटिस का जवाब तत्काल देने की ताकीद करते हुए कमेटी भंग करने की चेतावनी दी है।
यह मामला बैरन बाजार, रायपुर स्थित कब्रिस्तान का है, जिसका संचालन जामा मस्जिद कमेटी बैरन बाजार द्वारा किया जाता है। वक़्फ़ बोर्ड द्वारा मस्जिद कमेटी को जारी नोटिस में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते इंतेक़ाल हो जाने पर शव को जामा मस्जिद प्रबंध कमेटी बैरन बाजार द्वारा शव को बैरन बाजार कब्रिस्तान में दफनाने से रोके जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। प्रबंध कमेटी और कब्रिस्तान के कर्मचारी के खिलाफ बार-बार इस तरह की शिकायत मिल रही है, जबकि वर्तमान में डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एपीडमिक एक्ट प्रभावशाली है। इसके साथ ही वक़्फ़ बोर्ड द्वारा भी एडवाइजरी के माध्यम से किसी भी कब्रिस्तान में शव को दफनाने से इंकार नहीं किये जाने का आदेश जारी किया गया था।
वक़्फ़ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जामा मस्जिद कमेटी बैरन बाजार को जारी कारण बताओ नोटिस का 11 सितंबर को कार्यालय पहुंचकर लिखित में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। नोटिस की अवहेलना किये जाने की स्थिति में कमेटी एवं जिम्मेदार व्यक्तियो के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए कमेटी भंग कर प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है।

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