November 23, 2024

19 जुलाई को मदिरा दुकाने बंद रखने कलेक्टर ने दिए आदेष

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मो.शब्बीर ब्यूरो चीफ शहडोल

शहडोल 17 जुलाई 2020- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं फैलाव एवं नियंत्रित रखने की दृष्टि से तथा मध्यप्रदेष शासन गृह विभाग भोपाल द्वारा जारी निर्देष के परिपेक्ष्य में शहडोल जिले की सीमा अंतर्गत प्रत्येक रविवार को पूर्णतः लाॅक डाउन घोषित किए जाने के कारण आगामी 19 जुलाई 2020 दिन रविवार को जिले की समस्त देषी-विदेषी मदिरा दुकाने वाइन शाॅप एवं भांग की दुकान को पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेष जारी किए है। उक्त आदेष मध्यप्रदेष आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिया गया है।

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