सहकारी बैंक दुर्ग के कलेक्टर बने प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड का कार्यकाल पूर्ण होने पर की गई कार्यवाही
रायपुर, पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने छत्तीगसढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम की धारा के तहत रजिस्ट्रार में निहित बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कलेक्टर दुर्ग को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग के सुचारू एवं निर्बाध रूप से कार्य संचालन के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर दिया है। कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं से इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) में बोर्ड का अवसान होने पर, बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा अपने पद रिक्त कर दिए गए हैं समझे जाएंगे तथा बोर्ड की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हो जाएंगी, प्रावधानित है। अधिनियम की धारा 49(8) के प्रावधान के अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग के बोर्ड की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हो गई हैं।
पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग के बोर्ड का निर्वाचन 12 जून 2015 को संपन्न हुआ था। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(7-क)(एक) के प्रावधान अनुसार बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, जिसके अनुसार बैंक के बोर्ड का कार्यकाल 11 जून 2020 को पूर्ण हो चुका है।