8 जून से खुलने वाले स्थानों के लिए गाइडलाइन जारी
नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ मंत्रालय ने 8 जून से खुलने वाले स्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत अब 8 जून से खुलने वाले धर्मस्थलो, होटलों एवं मॉल के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए है, जिनमे साफ़ टूर पर कहा गया है की रेस्टोरेंट में आधी ही क्षमता में लोगो को प्रवेश दिया जाएगा तथा मंदिरों में घंटी बजाने की इजाजत नहीं होगी.
स्वास्थ मंत्रालय ने कहा कि इन जगहों पर आने वालों को आरोग्य सेतु ऐप और सोशल डिस्टैंसिंग रखना अनिवार्य होगा. फेस मास्क लगाना होगा और दूसरे लोगों से कम-से-कम 6 फीट की दूरी बरतनी होगी। लोगों की कतार सुनिश्चित करने के लिए घेरे का चिह्न बनाना होगा। साथ ही, उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति देनी होगी जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं पाया जाए।
इसी प्रकार धर्मस्थलो के लिए कहा गया है की धर्मस्थलों में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को हाथ-पांव धोने होंगे।धर्मस्थलों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करने और श्रद्धालुओं को घर से चटाई या कपड़ा लाने का सुझाव दिया गया है। प्रसाद वितरण या पवित्र जल के छिड़काव जैसी प्रथा पर रोक रहेगी। धर्मस्थलों में संगीत तो बजेंगे, लेकिन कलाकारों को जुटाकर भजन-कीर्तन जैसे समारोह आयोजित नहीं होंगे। मूर्तियों, पवित्र धर्म ग्रथों को छूने की अनुमति नहीं होगी।