छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय: अन्य राज्यों से वापस आये छत्तीसगढ़ के प्रवासी व्यक्तियों को प्रति सदस्य मिलेगा 5 किलो खाद्यान्न
मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किए दिशा-निर्देश
मई एवं जून माह में प्रति सदस्य 5 किलो प्रदान किया जाएगा खाद्यान्न
राज्य सरकार द्वारा वितरण के लिए जिलों को 10 हजार 38 टन खाद्यान्न किया गया आबांटित
रायपुर, 16 मई 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि जिसके तहत कोविड-19 के लॉकडाउन में फंसे अन्य राज्यों से वापस आए ऐसे प्रवासी व्यक्तियों जो राज्य व केंद्र की किसी भी योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारी नहीं है, उन्हें मई एवं जून माह में प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है।
इसके तहत अन्य राज्यों से वापस आए छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रवासी व्यक्ति ही राशन सामग्री के लिए पात्र हांेगें जिनके नाम पर राज्य में कोई राशनकार्ड अब तक जारी न किया गया हो तथा किसी अन्य राशनकार्ड में इनका नाम सदस्य के रूप में दर्ज न हो। जारी परिपत्र में जिला प्रशासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग एवं श्रम विभाग के जिला अधिकारियों के द्वारा पात्र प्रवासी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करने की कार्यवाही करने को कहा गया है। पात्र प्रवासी व्यक्तियों की डेटा एन्ट्री के लिए विभागीय वेबसाइट में पृथक से लिंक दिया गया है। इसके माध्यम से आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर समस्त जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा नगरीय निकायों के आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा उनके क्षेत्र के इस योजना के लिए पात्र प्रवासी व्यक्तियों की एन्ट्री की जाएगी।
समस्त खाद्य नियंत्रक खाद्य अधिकारियों के द्वारा अपने माड्यूल में जिले के समस्त जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियांे तथा नगरीय निकायों के आयुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के नाम एवं मोबाईल नंबर की एन्ट्री कर उनके लिए आईडी बनायी जाएगी तथा एन्ट्री किए गए मोबाईल नंबर के माध्यम से उन्हें पासवर्ड प्राप्त होगा। आवश्यकतानुसार एक जनपद, नगरीय निकाय के लिए एक से अधिक आईडी एवं पासवर्ड बनाए जा सकेंगे।
प्रवासी व्यक्तियों की डेटा एन्ट्री में उनका नाम, पिता-पति का नाम, प्रवास से वापस आए सभी सदस्यों का नाम, आधार नंबर एवं मोबाईल नंबर की एन्ट्री करनी होगी। यदि एक परिवार में एक से अधिक सदस्य प्रवास से वापस लौटे हैं तो उन सभी के नाम की एन्ट्री एक साथ की जाए। सभी सदस्यांे के आधार नंबर की एन्ट्री करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक परिवार के एन्ट्री में कम से कम एक सदस्य के मोबाईल नंबर की एन्ट्री अनिवार्य रूप से की जाए ताकि खाद्यान वितरण की पावती संबंधित परिवार को उनके द्वारा दर्ज मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जा सके।
पात्र प्रवासी व्यक्ति परिवार-सदस्य की उपरोक्तानुसार ऑनलाईन डेटा एन्ट्री के पश्चात उन्हें सर्वर से आईडी प्रदान की जाएगी। इस आईडी के माध्यम से उन्हें संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से पात्रतानुसार खाद्यान प्राप्त होगा। इस यांेजनांतर्गत प्रवासी व्यक्तियांे को कुल 10 हजार 38 टन खाद्यान्न आबंटित भी कर दिया गया है।
जिलो में पंचायतवार-वार्डवार पात्र प्रवासी व्यक्तियांे की संख्या के आधार पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग की रिपोर्ट के आधार पर खाद्य नियंत्रक-खाद्य अधिकारियांे के द्वारा उपरोक्त जिलेवार आबंटन के पंचायतवार-वार्डवार पुर्न आबंटन की कार्यवाही की जाएगी।
जिले द्वारा पंचायतवार-वार्डवार पुर्नआबंटित खाद्यान्न से संबंधित शासकीय उचित मूल्य दुकानांे में भंडारण की कार्यवाही नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा की जाएगी। पात्र प्रवासी व्यक्तियों कांे संबंधित शासकीय उचित मूल्य दुकान के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए प्रवासी व्यक्ति को उन्हें जारी आईडी नंबर एवं एक पहचान पत्र के साथ उचित मूल्य की दुकान में उपस्थित होना होगा। संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालक के द्वारा टेबलेट में उपरोक्त आईडी नंबर की प्रविष्टि करने पर उस प्रवासी व्यक्ति की डेटा एन्ट्री की गई समस्त जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। जिसमें से खाद्यान्न हेतु उपस्थित हुए व्यक्ति के नाम चयन कर उस परिवार-व्यक्ति को पात्रतानुसार खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
प्रवासी व्यक्तियों को वितरित किए गए खाद्यान्न के अभिलेख के रूप मंे उचित मूल्य दुकान संचालकों के द्वारा पृथक से वितरण पंजी एवं स्टॉक पंजी का संधारण भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं संबंधित प्रवासी व्यक्ति को खाद्यान्न वितरण के पश्चात वितरण पंजी में उसका नाम दर्ज कर नाम के आगे सदस्यों की संख्या, वितरण किए गए खाद्यान्न की मात्रा एवं वितरण दिनांक की प्रविष्ट की जाएगी तथा संबंधित व्यक्ति के नाम के आगे खाद्यान्न प्राप्ति के प्रमाण के रूप में उसके हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लिया जाएगा।