ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण
नई दिल्ली : देश में कोविड-19 के हालात पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन के उपायों की व्यापक समीक्षा के बादकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल लॉकडाउन की अवधि को 4 मई, 2020 सेलेकर दो सप्ताह तक बढ़ाने का एक आदेश जारी किया।
ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में भ्रांति को दूर करने के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया गया है :
ऑरेंज ज़ोन मेंपूरे देश में निषिद्ध गतिविधियों के अलावा, बसों की इंटर-डिस्ट्रिक्ट (अंतर-जिला) और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट (अंत:जिला) आवाजाही निषिद्ध रहेगी।
दो अन्य गतिविधियों की प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है:
टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक चालक और केवल दो यात्रियों के साथ आवाजाही की अनुमति होगी।
केवल स्वीकृत गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों की अंतर-जिला आवाजाही की अनुमति दी गई है, चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा अधिकतम दो व्यक्तियों को मौजूद रहने की अनुमति होगी।
ऑरेंज ज़ोन में अन्य सभी गतिविधियों को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी गई है।
हालांकि, राज्य/ संघशासित प्रदेश अपने आकलन और प्राथमिकताओं के आधार परकम संख्या में गतिविधियों की अनुमति देने का विकल्प चुन सकते हैं ।