गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई, 590 नग सिलेण्डर-रेगुलेटर किया गया जब्त
बलौदाबाजार – पलारी तहसील के ग्राम जारा स्थित इंडेन ग्रामीण वितरक एजेंसी में कई गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा इसकी आकस्मिक जांच की गई। जांच में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत स्वीकृति के बावजूद गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा का वितरित होना नहीं पाया गया। हितग्राहियों को अभी तक सिलेंडर नहीं मिल पाया है। पूछताछ करने पर दुर्व्यवहार करके भगा दिया जाता है। लॉक डाउन में आपूर्ति का अभाव बताकर सिलेण्डरों को अधिक दाम पर बेचने की शिकायत भी सही पाई गई। साथ हीएजेंसी के द्वारा अनिवार्य रूप से संधारित किए जाने वाले स्टॉक रजिस्टर की जांच करने भौतिक स्टॉक मै अंतर पाया गया। एजेंसी के द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के सही संधारण न करने, अधिक दर पर आपूर्ति किए जाने और स्टॉक में अंतर पाए जाने जाने के आधार पर द्रवीकृत पेटोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन)आदेश 2000 का उल्लंघन पाया गया। जिस कारण श्री धनेश घृतलहरे संचालक जारा इण्डेन ग्रामीण वितरण एजेंसी के पास से 4 सौ 9 नग भरा सिलेंडर, 1सौ48 नग खाली सिलेंडर, 24 नग खराब सिलेंडर एवं 09 नग रेग्यूलेटर की जप्ती कर एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया। खाद्य विभाग के द्वारा जिले की सभी गैस एजेंसी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ऐसे संवेदनशील समय में सही ढंग से आपूर्ति व्यवस्था निर्मित करे। आम लोगों को तकलीफ नही होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करतें गैस सिलेंडर का वितरण एवं शासन के सभी दिशा निर्देशो,नियमों का पालन सुनिश्चित करे। इस तरह की लापरवाही करने पर गैस एजेंसी के खिलाफ उनके लायसेंस को भी निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। जांच के दौरान सहायक खाद्य अधिकारी अनिल जोशी फ़ूड इंस्पेक्टर अमित शर्मा उपस्थित थे।