दिव्यांग कर्मचारियों को एक साल के लिए प्रोफेशनल टैक्स से छूट
भोपाल
प्रदेश MP में सरकारी दिव्यांग कर्मचारियों को एक साल के लिए प्रोफेशनल टैक्स से छूट बढ़ा दी गई है। पहले इन कर्मचारियों को 31 मार्च 2010 तक छूट थी, लेकिन अब मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी प्रोफेशनल टैक्स से छूट रहेगी। इसके तहत दस साल की छूट का फायदा कर्मचारियों को मिलेगा।
दरअसल, सबसे पहले सरकार ने 2005 से 2010 तक दिव्यांग कर्मचारियों को प्रोफेशनल टैक्स से छूट दी थी। इसके बाद 2015 में तत्कालीन सरकार ने नोटिफिकेशन के लिए जरिए छूट बढ़ाकर 2020 करना तय किया था, लेकिन इसका क्रियान्वयन न होने की शिकायतें शासन को की गई थी।
अनेक जगह दिव्यांग कर्मचारियों का प्रोफेशनल टैक्स काटा जा रहा था, जिसके चलते वित्त व सामाजिक न्याय महकमे को इसकी शिकायत की गई। इसके बाद सरकार ने मार्च 2020 आने के चलते वापस सरकार ने वित्त सहित सभी विभागों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
कर्मचारियों को इस छूट का क्रियान्वयन करने के लिए लिखा गया है। इसमें 40 प्रतिशत से ज्यादा वाले दिव्यांग को ही इस छूट का फायदा देने के लिए कहा गया है। इसमें दिव्यांग को पहले जिला मेडिकल बोर्ड का 40 फीसदी से ज्यादा वाला दिव्यांगता का सर्टिफिकेट पेश करना होगा।
इस सर्टिफिकेट के वेरीफिकेशन के बाद ही छूट मिल पाएगी। इसके अलावा अब अलग से दिव्यांग कर्मचारियों का डाटा बेस भी तैयार किया जाएगा। ताकि, इनसे संबंधित सुविधाओं की बेहतर मॉनीटरिंग हो सके।