गार्गी कॉलेज केस: CBI को हाई कोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब
नई दिल्ली
गार्गी कॉलेज में हुई छेड़छाड़ की घटना की सीबीआई जांच की मांग वाली एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी कर एजेंसी से जवाब मांगा है। अदालत ने 30 अप्रैल तक केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब दाखिल करने को कहा है।
पिछले हफ्ते यहां गार्गी कॉलेज में एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान छात्राओं से कथित छेड़छाड़ को लेकर वकील एम.एल. शर्मा ने अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की है। शर्मा ने इसी प्रकार की याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन शीर्ष न्यायालय ने उन्हें इस बाबत दिल्ली हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए थे।
वकील शर्मा ने याचिका में आग्रह किया है कि गार्गी कॉलेज परिसर के आसपास के कैमरों की जांच हो और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देखा जाए, ताकि आपराधिक साजिश करने वालों की गिरफ्तारी हो सके। उन्होंने दावा किया है कि आपराधिक साजिश के पीछे कुछ नेताओं का हाथ है।