November 24, 2024

IMA घोटाला: दो IPS समेत कर्नाटक के 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज

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बेंगलुरू

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दो IPS समेत कर्नाटक के 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इन अधिकारियों पर IMA घोटाले के सूत्रधार मंसूर खान की मदद करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. कई हजार करोड़ रुपए के I-मॉनीटरी एडवाइज़री (IMA) पोंजी चिटफंड घोटाले में इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर निवेशकों से कथित धोखाधड़ी की गई थी.

जिन दो IPS अधिकारियों के नाम केस दर्ज किया गया है, उनके नाम हैं- हेमंत निम्बालकर और अजय हिलोरी. कर्नाटक राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद सीबीआई ने इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया. सीबीआई ने कर्नाटक सरकार से मंजूरी मांगी थी जिससे कि निम्बालकर और हिलोरी के खिलाफ IMA घोटाले से जुड़े केस में कार्रवाई शुरू की जा सके.

इन दो IPS के अलावा सीबीआई ने कर्नाटक पुलिस के गौरी शंकर (तत्कालीन सब इंस्पेक्टर), ईबी श्रीधर (तत्कालीन डीएसपी, सीआईडी) और एम रमेश (तत्कालीन इंस्पेक्टर) के खिलाफ केस दर्ज किया है. सीबीआई ने IMA प्रमुख मंसूर खान के अलावा इस कंपनी के तीन और पदाधिकारियों को भी नामजद किया है. सीबीआई ने कर्नाटक पुलिस के गौरी शंकर (तत्कालीन सब इंस्पेक्टर), ईबी श्रीधर (तत्कालीन डीएसपी, सीआईडी) और एम रमेश (तत्कालीन इंस्पेक्टर) के खिलाफ केस दर्ज किया है.

निम्बालकर बेंगलुरू शहर में एसीपी (प्रशासन) हैं वहीं हिलोरी कर्नाटक स्टेट रिज़र्व पुलिस में कमांडेंट हैं. सीबीआई जांच में दो IPS अधिकारियों की कथित भूमिका का खुलासा हुआ है. आरोप है कि दोनों ने IMA प्रमुख मंसूर खान की मदद की और उसके खिलाफ आने वाली शिकायतों को दबाने के लिए आर्थिक लाभ लिए.

सीबीआई ने कर्नाटक सरकार से बीते साल दिसंबर में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए मंजूरी मांगी थी जो उसे 7 जनवरी को मिली.

सीबीआई ने 8 नवंबर 2019 को पोंजी चिटफंड घोटाले में 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इनमें बेंगलुरू में 11 और कर्नाटक के मंडया, रामनगर, बेलगाम जिलों में एक-एक स्थानों पर छापेमारी की गई थी. यूपी के मेरठ में भी 1 जगह सीबीआई ने छापा मारा था. सीबीआई ने तब निम्बालकर (तत्कालीन आईजी, आर्थिक अपराध विंग, सीआईडी),  हिलोरी (तत्कालीन डीसीपी, ईस्ट बेंगलुरू) और श्रीधर (तत्कालीन डीएसपी, सीआईडी) के घरों की भी तलाशी ली थी.

सीबीआई का दावा है कि अब तक की जांच से खुलासा हुआ है कि ये अधिकारी जानबूझ कर हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहे और इन्होंने कई महीनों तक IMA की मदद की.

सीबीआई ने 30 अगस्त, 2019 को IMA ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य के खिलाफ पोंजी चिटफंड के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया था. मुख्य अभियुक्त मंसूर खान न्यायिक हिरासत में है. उसे दुबई से लौटने पर गिरफ्तार किया गया था.

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