अर्जुन सिंह की प्रतिमा मामला: हाईकोर्ट से मांगी मोहलत, एजी ने सुको को निर्देश का पालन करने दी सहमति
जबलपुर
पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अर्जुनसिंह की भोपाल टीटीनगर लिंक रोड चौक पर नानके पेट्रोल पम्प के पास लगाई जा रही प्रतिमा मामले पर हाईकोर्ट में जवाब देने राज्य सरकार ने और मोहलत मांगी है। मामला राइट टाउन जबलपुर निवासी अधिवक्ता ग्रीष्म जैन की याचिका का है जिसमें आरोप है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर रही है। इसी मामले पर पहले भी चीफ सेक्रेट्री को नोटिस दिया गया है लेकिन जवाब अब तक नहीं आया।
चीफ जस्टिस एके मित्तल एवं जस्टिस विजय शुक्ला की डिवीजन बेंच के समक्ष हुई सुनवाई में राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने और मोहलत मांग ली है। उल्लेखनीय है कि इसी मामले पर राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता ने अंडर टेकिंग देकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।