December 6, 2025

अब सीधे नहीं हो पाएगी भ्रुण परीक्षण की शिकायत, हाईकोर्ट का फरमान

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रायपुर
जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ में लिंग परीक्षण की शिकायत पर डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ सीधे दर्ज की गई एफआईआर पर रोग लगा दी है। इसके साथ ही मामले में पुलिस को पीएनडीटी अधिनियम के तहत कोर्ट में परिवाद दायर करने के दिशा निर्देश भी जारी किए है।

उल्लेखनीय महासमुंद जिले के सरायपाली बसना के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ.रोजेदार ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से लगाई थी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसके खिलाफ एक महिला ने कलेक्टर से  फर्जी शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने कहा है कि डॉ. रोजेदार और उनकी पत्नी भ्रुण परीक्षण करते हैं। महिला की शिकायत के आधार पर कलेक्टर ने तहसीलदार को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।  मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजय के अग्रवाल ने चिकित्सक के खिलाफ सीधे दर्ज रोक लगा दी।

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