उन्नाव रेपः कुलदीप सेंगर ने दोष सिद्धि, सजा के खिलाफ HC का खटखटाया दरवाजा

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नई दिल्ली

यूपी के उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बुधवार को अपनी दोष सिद्धि और सजा को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कुलदीप को 2017 में लड़की का रेप करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पिछले साल 20 दिसंबर को निचली अदालत ने सेंगर को सजा सुनाई थी और 25 लाख का जुर्माना भी लगाया था।
लड़की का अपहरण करने के बाद सेंगर ने रेप किया था उस वक्त वह नाबालिग थी। मामले की सुनवाई 5 अगस्त को शुरू हुई जिस केस को बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। इस पर नियमित सुनवाई हुई।

दरअसल, तत्कालीन सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई को पीड़िता ने चिट्ठी लिखी थी जिसके बाद उन्होंने उन्नाव रेप से जुडे़ सभी पांच मामलों को लखनऊ की अदालत से दिल्ली के कोर्ट में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। उन्होंने 45 दिनों के भीतर इस पर सुनवाई पूरी करने के भी निर्देश दिए थे।

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