रेरा ने शिकायतकर्ता पर 5 हजार का जुमार्ना ठोका
रायपुर
मकान का कब्जा लेने में लेटलतीफी करने और फिर संबंधित रियल एस्टेट फर्म के खिलाफ रेरा में शिकायत करने का खामियाजा शिकायतकर्ता को ही भुगतना पड़ गया। रेरा ने याचिकाकर्ता पर 5 हजार रुपए का परिव्यय आरोपित किया है। प्रकरण के अनुसार शहर के दिनेश चंद्र तिवारी ने हाउसिंग बोर्ड आयुक्त और संपदा प्रक्षेत्र 3 के संपदा अधिकारी के खिलाफ शिकायत प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने कहा कि सेक्टर 27 नवा रायपुर में हाउसिंग बोर्ड से फ्लैट लिया था। लेकिन फ्लैट का आधिपत्य प्राप्त करने के दौरान निरीक्षण करने पर अनेक खामियां पाई गई जिसमें सीढि?ों का पैनल ठीक से फिट नहीं किया गया। भवन की बाहरी दीवारों की पुताई ठीक से नहीं किए जाने की वजह से उखड़ती जा रही है। इस मामले में हाउसिंग बोर्ड ने कहा कि प्रकोष्ठ भवनों के बाहरी दीवारों की पुताई करवाना संभव नहीं है। कृष्णा भीम कांपलेक्स वर्ष 2014 से ही पूर्ण हो चुका है। अधिकांश द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। आवेदक ने खिड़कियों के नहीं होने की शिकायत की है जबकि इस संबंध में कोई पुख्ता प्रमाण आदि प्राप्त करने में विलंब की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। पूरे मामले में रेरा ने कहा कि मकान में कब्जा और आधी पत्र प्राप्त करने में देरी के लिए आवेदक खुद जिम्मेदार हैं। विवेचना के आधार पर आवेदक का आवेदन अस्वीकृत करते हुए 5000 का परिव्यय रोपित किया जाता है।