बिल्डर्स की संपत्ति कुर्क कर दे ग्राहक को पैसा-रेरा
रायपुर
ग्राहक को विकसित प्लाट देने का वादा कर रकम लेने और फिर बाद में मुकर जाने के मामले में राज्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कलेक्टर को बिल्डर की संपत्ति कुर्क कर ग्राहक को राशि लौटाने के आदेश दिए हंै। सिहोर रहने वाले संदीप राठौर ने नरदहा के सिटी आॅफ वेलेन्सिया में 3 हजार वर्गफीट प्लाट खरीदा था। यह कॉलोनी शंकर नगर के क्रिस्टल आर्केड स्थित मेसर्स अबीर बिल्डकॉन द्वारा विकसित की जा रही थी।
बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट के ब्रोशर और विज्ञापनों में उल्लेखित मूलभूत सुविधाएं, सडक, नाली, पानी, बिजली, अंडरग्राउंड सीवरेज, गार्डन, प्ले जोन विभिन्न स्पोर्टस के लिए कोर्ट आदि का विकास प्रोजेक्ट में नहीं किया गया। आवेदक ने नोटिस जारी किया था बिल्डर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद आवेदक ने जिला उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दायर की। बाद में वहां से प्रकरण वापस लेकर रेरा में बिल्डर से सहित सौदे की पूरी राशि दिलाए जाने का आग्रह किया।
बिल्डर ने अपने विधिक प्रतिनिधि के जरिए प्राधिकरण के समक्ष उल्लेख किया कि वह आपसी सहमति से शिकायत का निराकरण करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद आवेदक को कुल 42 लाख के सात पोस्ट डेटेड चेक्स आवेदक को प्रदाय किए। जो कि बाउंस हो गया था। आवेदन के विचारण काल में प्रकरण में आपसी समझौता कर सुलहनामा का विलेख प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रेरा ने अपने आदेश में यह उल्लेखित किया कि पक्षकारों के मध्य हुए संव्यवहार के अनुरूप न तो आवेदक को भूखण्ड हासिल हो सका न तो समझौता अनुसार रकम प्राप्त हुई है। चूंकि पक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति से राशि का निर्धारण किया जा चुका है। जो कि 42 लाख बताया गया है। यह राशि आवेदक को प्राप्त नहीं हुई है। रेरा ने कलेक्टर को बिल्डर की संपत्ति कुर्क कर 42 लाख रूपए आवेदक संदीप राठौर को दिलाने के आदेश दिए हैं।