तालाबों व अन्य जलस्रोतों का व्यावसायिक उपयोग न करने सख्त निर्देश
रायपुर
सरकार ने निकाय क्षेत्र के तालाबों या जलस्त्रोतों का किसी भी दशा में व्यवसायिक उपयोग नहीं करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में सभी निगम आयुक्त और सीएमओ को पत्र लिखकर कहा गया है कि वे किसी भी प्रयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न करे।
बताया गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शहरों में तालाबों और जल स्त्रोतों के संरक्षण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस सिलसिले में राज्य के सभी तालाबों और जल स्त्रोतों का पुर्नरूद्धार करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में कई जगहों पर तालाबों और जलस्त्रोतों के व्यवसायिक उपयोग की जानकारी भी सामने आई है। इसको लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी निगम आयुक्त और सीएमओ से कहा गया है कि वे निकाय क्षेत्र के किसी भी तालाब या जल स्त्रोतों पर व्यवसायिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनापत्ति या अनुमति प्रदान नहीं किया जाए। इस निदेर्शों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।