आगरा में एयर ट्रैफिक बढ़ाने की इजाजत नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि आगरा में हवाई टर्मिनल की इजाजत दी जायेगी लेकिन एयर ट्रैफिक बढ़ाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अदालत ने कहा कि आप आगरा में टर्मिनल बनाएं लेकिन एयर ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में आदेश अलग से जारी किया जायेगा।
गौरतलब है कि इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर मध्य रेलवे से कल सवाल किया था कि उसे पेड़ क्यों काटने हैं? कोर्ट ने पूछा था, “क्या आप एक वैकल्पिक मार्ग नहीं खोज सकते जहां आपको कम पेड़ काटने पड़ें?”दरअसल, उत्तर मध्य रेलवे ने एक अर्जी दायर कर दिल्ली से मथुरा के बीच चौथी रेलवे लाइन बिछाने के लिए ताज ट्रेपेज़यिम ज़ोन (टीटीजेड) में पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रैपेजियम जोन (टीटीजेड) में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।