बाजवा के कार्यकाल विस्तार पर पाक SC की कैंची
इस्लामाबाद
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पाक सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी। गुरुवार को सुनाया गया कोर्ट का यह फैसला इमरान खान सरकार के बड़ी राहत माना जा रहा है। इस मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई में 3 सदस्यीय बेंच ने अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस आसिफ साईद खान खोसा के अलावा इस बेंच में जस्टिस मजहर आलम खान मियांखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे।
बेंच ने अपने इस निर्णय में बाजवा के कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने की बात कही है और सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में जल्दी ही जरूरी कानून लेकर आए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के कार्यकाल के विस्तार से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी। बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे थे। उनका तीन साल का कार्यकाल 29 नवंबर को ही खत्म हो रहा था। लेकिन अदालत के आज के आदेश के बाद अब वह अगले 6 महीने तक इस पद पर बने रह सकते हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब बाजवा के सेवा विस्तार से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगाई थी, तो इस पीएम इमरान खान ने अपनी कैबिनेट के कानून मंत्री को फटकार लगाई थी। इसके बाद कानून मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
हालांकि 19 अगस्त को इमरान खान सरकार ने बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दिया था। अपने फैसले में पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि 'क्षेत्रीय सुरक्षा के वातावरण' के कारण सरकार बाजवा के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का फैसला ले रही है। हालांकि सरकार ने अपना यह आदेश कोर्ट के दखल देने के बाद वापस ले लिया था और इस संबंध में अन्य एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे बुधवार को भी निरस्त कर दिया गया।