एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने SC के फैसले के पर पुनर्विचार याचिका दायर की
नई दिल्ली
भारती एयरटेल तथा वोडाफोन आइडिया ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्टूबर के फैसले को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को वोडाफोन आइडिया, एयरटेल को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) भुगतान करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इन कंपनियों को एजीआर का भुगतान करना होगा। इस मुद्दे को लेकर के दूरसंचार विभाग और टेलिकॉम कंपनियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को 92 हजार करोड़ रुपये का सकल समायोजित राजस्व (AGR) चुकाने के लिए तीन महीने का वक्त दिया था। कोर्ट के फैसले का सबसे ज्यादा असर वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल पर होने वाला था।
एयरटेल पर 41 हजार करोड़ का बकाया
वोडाफोन आइडिया पर 39 हजार करोड़ और एयरटेल पर 41 हजार करोड़ रुपये लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज (SUC) के रूप में बाकी हैं। टाटा टेलिसर्विस पर 13 हजार करोड़ का बकाया है, लेकिन नुकसान में जाने के बाद कंपनी ने इस एयरटेल को बेच दिया था।