November 24, 2024

जस्टिस जोसेफ बोले, सीबीआई जांच के आड़े नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

0

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट की ओर से राफेल डील की जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज किया जाना सीबीआई की ओर से कोई कार्रवाई किए जाने के आड़े नहीं आता। बेंच की ओर से फैसला सुनाए जाने के दौरान जस्टिस जोसेफ ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और ऐक्टिविस्ट प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिका में जो शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, उनकी जांच हो सकती है।

जस्टिस जोसेफ ने भी राफेल डील की जांच की मांग वाली पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने वाले फैसले पर सहमति जताई। हालांकि उन्होंने यह टिप्पणी भी की कि पुनर्विचार को लेकर दिया गया फैसला सीबीआई के किसी ऐक्शन के रास्ते में नहीं खड़ा होता।

बहुमत के साथ जस्टिस जोसेफ ने रिव्यू पिटिशन खारिज की, लेकिन साथ ही कहा कि मेरा मत है कि रिव्यू का जजमेंट सीबीआई को शिकायत पर कार्रवाई से नहीं रोकता। लेकिन इसके लिए सीबीआई को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा-17 ए के तहत कार्रवाई से पहले संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेनी होगी।

भ्रष्टाचार निरोधक कानून के सेक्शन 17-A के मुताबिक कोई भी पुलिस अधिकारी किसी नौकरशाह की ओर से ड्यूटी के दौरान किए गए किसी अपराध की स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर सकता। इसके लिए उस अधिकारी को हटाने या नियुक्त करने का अधिकार रखने वाली अथॉरिटी की मंजूरी जरूरी होती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *