आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पी. नरहरि ने कलेक्टरों को मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्डो का विस्तार) नियम 1994 के नियम 8 के अनुसार कार्यवाही कर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि जिन निकायों में यह कार्यवाही नहीं की जानी है, उसकी जानकारी भी दें।