तिवारी को मिला कारण बताओ नोटिस :प्रभारी आयुक्त डी के शर्मा ने जारी किया आदेश
भाजपा महिला मोर्चा की नेत्री चमेली पांडेय की शिकायत पर जारी हुआ नोटिस,
चमेली पांडेय ने चन्द्रिका तिवारी पर कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी निगम में पद पर बने रहकर लाभ लेने का लगाया था आरोप
जोगी एक्सप्रेस
धरमजीत सिंह
चिरमिरी । लगभग तीन दशकों से चिरमिरी नगर पालिक निगम में जल प्रभारी के तौर पर पदस्थ चन्द्रिका तिवारी को निगम के प्रभारी आयुक्त डीके शर्मा ने तीन दिवस का अल्टीमेटम देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है और तीन दिवस के भीतर उन पर लगे गंभीर आरोप का जवाब देने की बात कही है । निर्धारित समय पर जवाब नहीं देने पर निगम शिकायत को एकतरफा सही मानते हुए कार्यवाई के लिए बाध्य होगा ।
उल्लेखनीय है की बीते दिवस 7 सितम्बर को भाजपा महिला मोर्चा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की चिरमिरी मण्डल संयोजक चमेली पांडेय ने नगर पालिक निगम चिरमिरी के जल प्रभारी चन्द्रिका तिवारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल सेवा से मुक्त करने व सेवाकाल के दौरान बनाई गई संपत्ति आदि को जप्त करने के लिए निगम आयुक्त को पत्र लिखा था ।साथ ही श्रीमती पांडेय ने चेताया भी था की अगर कार्यवाही नही की गई तो वह उच्य न्यायलय बिलासपुर जाने को बाध्य होंगी.उन्होंने पुरे मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया था की वर्तमान जल प्रभारी के विरुद्ध वर्ष 2002 में पोड़ी थाना में अपराध क्रमांक 47/2002 भादवि की धारा 29, 506, 323 का अपराध दर्ज किया गया था जिस पर माननीय जिला बैकुण्ठपुर न्यायालय द्वारा धारा 323 के अपराध पर 500 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया था । अपराध पर अर्थ दंड से दण्डित होने के बावजूद चन्द्रिका तिवारी को निगम कार्यालय द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार पदोंन्नति देते हुए लाभ के पदों पर पदस्थ किया जा रहा है जो वैध नहीं है । श्रीमती पांडेय ने यह भी आरोप लगाया था कि यह सेवा शर्तो का उलंघन है, जिससे अनुशासन भंग हो रहा है व निगम के हितों की हानि हो रही है जिसको देखते हुए उन्हें उनके पद से तत्काल मुक्त कर उनके पुरे सेवाकाल में खर्च की गई राशि एवं इन बीते वर्षो में उनके द्वारा बनाई गई सम्पति की जाँच कर सम्पति को जप्त कर इनके विरुद्ध न्यायसम्मत कार्यवाही की जाए । ऐसा नही होने पर चमेली पांडेय ने उपरोक्त मामले में उच्च न्यायालय बिलासपुर जाने की चेतावनी भी दी थी ।
उपरोक्त मामले में प्रभारी आयुक्त डीके शर्मा द्वारा मामले में नोटिस जारी करते हुए जल प्रभारी को तीन दिवस के भीतर अपना जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है ।।
इनका कहना है …..