चिन्मयानंद केस : SIT ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश की प्रोग्रेस रिपोर्ट
प्रयागराज
स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम छात्रा से दुराचार व रेप पीड़िता पर ब्लैकमेल के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रगति आख्या प्रस्तुत की। सीलबंद लिफाफे में प्रगति आख्या पेश करके कोर्ट को बताया गया कि आवाज के नमूने की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद उस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख लगाते हुए उस दिन भी जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने शासकीय अधिवक्ता एसके पाल व अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड को सुनकर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट इस मामले की एसआईटी जांच की निगरानी कर रहा है। पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने कोर्ट का ध्यान पीड़िता की उस अर्जी की तरफ आकृष्ट कराया, जिसमें पीड़िता ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बहुत पहले नई दिल्ली के लोधी थाने में शिकायत की है। उसकी अलग से जांच कराने की मांग की गई। एसआईटी उस मामले की भी जांच कर रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस अर्जी पर भी जवाब मांगा है।
पीड़िता की जमानत पर सुनवाई छह नवंबर को
हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद बलैकमेल की आरोप में दाखिल रेप पीडिता की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार व स्वामी चिन्मयानंद को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है ।