झाबुआ विधानसभा उप-चुनाव में एक्जिट पोल पर प्रतिबंध
भोपाल
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरूण कुमार तोमर ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में झाबुआ विधानसभा उप-चुनाव के संबंध में एक्जिट पोल पर पाबंदी लगायी है। आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग 21 अक्टूबर,2019 (सोमवार) को पूर्वांह 7:00 बजे से अपरांह 6:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन अथवा प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।
आयोग ने स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन साधारण निर्वाचनों तथा उप-निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।