नशामुक्ति अभियान हेतु पंचायतों में होगा भारत माता वाहिनी का गठन नशामुक्ति अभियान की बैठक सम्पन्न
जोगी एक्सप्रेस
अंबिकापुर अम्बिकापुर कलेक्टर किरण कौषल की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक आर.एस.नायक एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यहां कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नशामुक्ति अभियान की बैठक सम्पन्न हुई। कलेक्टर किरण कौषल ने कहा कि शासन के निर्देषानुसार शराब व्यसन मुक्ति अभियान का क्रियान्वयन एवं संचालन आबकारी विभाग द्वारा जिला प्रषासन के सहयोग से जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़स शराब व्यसन मुक्ति अभियान अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में भारत माता वाहिनी का गठन किया जाएगा। वाहिनी के सदस्यों का चयन संबंधित ग्राम पंचायत से ही किया जाएगा जिसमें विषेषकर महिला पंच, महिला स्व सहायता समूह, मितानिन आदि महिलाएं होंगी जो मदिरा का सेवन नहीं करते हों। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता , शिक्षक , पटवारी, रोजगार सहायक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कोटवार आदि इस वाहिनी के सलाहकार सदस्य होंगे तथा ग्राम सरपंच व उस ग्राम के निवासरत ग्राम प्रमुख, जनपद सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य इसके मार्गदर्षक होंगे। उन्होंने भारत माता वाहिनी के गठन हेतु नोडल अधिकारी गिरीष गुप्ता को सभी ग्राम पंचायतों में 7 सितम्बर तक आवष्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देष दिए।
कलेक्टर किरण कौषल ने कहा कि भारत माता वाहिनी का कार्य क्षेत्र अपने ग्राम पंचायतों में नशामुक्ति अभियान चलाने की होगी जिसमें वे अभियान संचालन की रूपरेखा तैयार कर अपने साथ संबंधित ग्राम पंचायत में गठित अन्य महिला समूह एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, ग्राम सचिव, षिक्षक, रोजगार सहायक, साक्षरता प्रेरक एवं स्कूल के बच्चों के साथ ही साथ गायत्री परिवार कबीर पंथी, ब्रम्हकुमारी संस्थान, आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि संस्थान, नेहरू युवा केन्द्र के समन्वयक को शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वाहिनी प्रत्येक ग्राम में शराब व्यसन मुक्ति हेतु नारे लेखन, पोस्टर, पाम्पलेट आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रत्येक माह शराब व्यसन मुक्ति हेतु समर्थन रैली का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि अवैध शराब बनाने वाले बचने वालों एवं कोचियों की जानकारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रषासन, राजस्व विभाग, आबकारी विभाग को तत्काल उपलब्ध कराएंगे। कलेक्टर ने कहा कि भारत माता वाहिनी नशामुक्ति अभियान का संचालन कानून के दायरे में रहकर करेगी तथा किसी प्रकार के हिंसा को न तो बढ़ावा देगी और न ही भाग लेगी। उन्होंने कहा कि अभियान से जुड़ा कोई भी कार्य केवल व्यसन मुक्ति के लिए होगी तथा किसी व्यक्ति या परिवार को अपमानित करने के लिए नही होगी।
कलेक्टर ने बताया कि अभियान से जुड़े समूह अपने कार्य को अधिक प्रभावषाली तरीके से कर सकें इसके लिए उन्हें प्रषिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रषिक्षण का आयोजन समय-समय पर जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय किया जाएगा। उन्हांने बताया कि जो भी व्यक्ति, समूह, संस्था इस अभियान में महत्वपूर्ण कार्य करती है एवं जिसका विषेष योगदान रहता है ऐसे व्यक्ति समूह, संस्था को नगद राषि 2 अक्टूबर को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो शराब पीने के आदी हैं उनके लिए नषामुक्ति केन्द्र की स्थापना समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक राजस्व विभाग मुख्यालय में की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि अभियान का संचालन सही तरीके से हो रहा है या नही तथा अभियान अपने उदेष्य में कितना सफल हो रहा है इसके आंकलन के लिए अभियान का मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा। कलेक्टर किरण कौषल ने कहा कि लोगों को नशामुक्ति हेतु जागरूक करने के लिए शहरी क्षेत्रों के साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी नषामुक्ति से संबंधित डाक्यूमेन्ट्री फिल्म अथवा टेली फिल्म का प्रदर्षन कराएं। उन्होंने कहा कि विषेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के युवाओं को चिन्हांकित कर नशामुक्ति केन्द्रों में दाखिल कराकर नशामुक्ति हेतु समुदाय को प्रेरित कराएं।
आबकारी विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर जारी
सहायक आयुक्त आबकारी जी.आर. बिंझवार ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 14405 जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस टोल फ्री नंबर पर निःषुल्क फोन कर आबकारी से संबंधित षिकायत दर्ज कर सकते हें।
पीड़ित व्यक्ति को कैदी के पारिश्रमिक का 50 प्रतिषत देय
जेल अधीक्षक राजेन्द्र गायकवाड़ ने बताया कि जेल में परिरूद्ध कैदियों के पारिश्रमिक का 50 प्रतिषत राषि उसके द्वारा पीड़ित व्यक्ति को देय होता है। उन्होंने बताया कि जेल में कुषल श्रमिक को 30 रूपए तथा अकुषल श्रमिक को 25 रूपए प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक दिया जाता है। कैदियों के द्वारा प्रतिदिन अर्जित पारिश्रमिक का 50 प्रतिषत राषि पीड़ित व्यक्ति को प्रदाय करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके उतराधिकारी के संबंध में संबंधित थानों से सत्यापन कराया जाता है तथा थाना द्वारा सत्यापित बैंक खाता में राषि अंतरित की जाती है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक आर.एस.नायक, अपर कलेक्टर निर्मल तिग्गा, सहायक आयुक्त आबकारी जी.आर. बिंझवार, जेल अधीक्षक राजेन्द्र गायकवाड़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन.के. पाण्डेय सहित साक्षर भारत कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी तथा सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।