उच्च न्यायालय द्वारा नए वनाधिकार पत्रों पर दो महीने की रोक केवल उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के लिए पूर्व में जारी वनाधिकार पत्रों का निरस्तीकरण-संशोधन नहीं
पूर्व में जारी वनाधिकार पत्रों का निरस्तीकरण-संशोधन नहीं
रायपुर. 07 सितम्बर 2019. बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को केवल उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में दो माह के लिए नए वनाधिकार पत्र जारी नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया है। हितग्राहियों को यहां पूर्व में जारी वनाधिकार पत्रों को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त या संशोधित नहीं किया गया है।