शराबी पोता ने धारदार सरिया से दादी पर किया हमला, ईलाज के दौरान हुई मौत, जाँच के बाद पोता गिरप्तार
(भानु प्रताप साहू)
बलौदाबाजार। पुलिस अधीक्षक श्रीमती नीतू कमल ने जिला के थाना प्रभारीयो को अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक रूप से कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जे आर ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजेश जोशी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली कृष्ण कुमार कुशवाहा एवं पुलिस चौकी करही बाजार प्रभारी उप निरीक्षक संतोष साहू के नेतृत्व में पुलिस चौकी करहीबाजार के मर्ग क्रमांक 71/2019 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के जांच क्रम में दिनांक 28/07/2019 को मृतिका रंमहीन बाई लहरी पति तीजउ राम लहरी उम्र 65 साल साकिन बिटकुली पुलिस चौकी करही बाजार द्वारा अपने शराबी पोता उत्तम
कुमार लहरी को काम करने तथा शराब की लत को छोड़ने के लिए बार-बार टोकने से आरोपी नाती उत्तम कुमार लहरी तैश में आकर अपनी दादी रमहीन बाई लहरी को खाना मांगने के के लिए घर जाकर 8mm धारदार सरिया से छाती में गहरी जख्म दे दिया। जिसके ईलाज हेतु शासकीय चिकित्सालय भाटापारा में भर्ती हुई थी। उपचार के दौरान श्रीमती रमहीन बाई लहरी का निधन हो गया। लमर्ग जांच पर आरोपी उत्तम कुमार लहरी द्वारा अपने दादी रहमहीन बाई का हत्या करने का आरोप पर थाना सिटी कोतवाली बलोदा बाजार में असल नंबरी अपराध क्रमांक 460/2019 धारा 302 भारतीय दण्ड् विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना गया। विवेचना के दौरान आरोपी उत्तम कुमार लहरी पिता शोभा राम लहरी उम्र 24 साल साकिन बिटकुली पुलिस चौकी करहीबाजार थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार का पतासाजी कर आरोपी उत्तर कुमार लहरी को दिनांक 12/08/2019 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक दीनदयाल राजेश कुमार आरक्षक धनु सिरसा, संतोष पाटले, कृष्णा राय, अरविंद कुर्रे का विशेष योगदान रहा।