मॉब लिंचिंग आरोपियों को आजीवन कारावास चाहता है कानून आयोग
लखनऊ। उत्तर प्रदेश कानून आयोग ने मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) के आरोपी को आजीवन कारावास की अनुशंसा कराने वाला मसौदा विधेयक दाखिल किया है। आयोग के चेयरमैन (सेवानिवृत्त) ए.एन. मित्तल ने मॉब लिंचिंग की रिपोर्ट के साथ मसौदा विधेयक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है।
आयोग द्वारा दाखिल की गई 128 पन्नों की रिपोर्ट में राज्य में लिंचिंग के विभिन्न मामलों का उल्लेख किया गया है और 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कानून को तत्काल लागू करने की अनुशंसा की गई है। आयोग ने कहा कि मौजूदा कानून लिंचिंग से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और जोर देकर कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए एक अलग कानून होना चाहिए। आयोग ने इस अपराध के लिए सात साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का सुझाव दिया।
साभारः खास खबर
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