November 24, 2024

धान का उठाव नहीं करने पर 20 राईस मिलरों को नोटिस जारी – राईस मिलरों को 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया

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 रायपुर,  कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में मिलिंग क्षमता के अनुसार धान का उठाव नही करने के कारण 20 राईस मिलर्स को नोटिस जारी करते हुए 3 दिवस के भीतर जबाव प्रस्तुत करने को कहा है।
कलेक्टर  भारतीदासन द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि राईस मिलरों द्वारा शासकीय धान का उठाव करने में कोई रूचि नही लिया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चांवल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय हैं। मिलिंग क्षमता के अनुसार धान का उठाव नही करने पर इनके मिलिंग प्रतिबंधित किये जाने और काली सूची में दर्ज करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जायेगा। जिन्हें नोटिस जारी की गई है उनमें मेसर्स इण्डियन राईस मिल, तीरूपति राईस मिल, निर्मला राईस प्राइवेट लिमिटेड, जय बाबा इण्डस्ट्रीज, प्रभु इंटरप्राईजेस, श्रीराम राईस मिल, मधु परबाइल, राधा कृष्ण राईस मिल, श्रीधर एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, आर्यन राईस इण्डस्ट्रीज, आरएस राईस इण्डस्ट्रीज, राजेश ट्रेडिंग कंपनी नेवरा, सतनाम इण्डस्ट्रीज, सरस्वती पेडी प्रोसेसिंग यूनिट, शिवम इण्डस्ट्रीज, शांति परबाइलिंग इण्डस्ट्रीज रायपुर, रानुलाल गांधी राईस मिल नेवरा, उज्जवला एशोसिएट, श्री श्यामजी राईस मिल नवापारा और यश परबाइल यूनिट राईस शामिल है।

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