मंत्रि परिषद के कई अहम निर्णय से छत्तीसगढ़ को मिला क्या क्या लाभ
रायपुर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चने के साथ-साथ अब बस्तर संभाग के जिलों में प्रति परिवार दो किलो गुड़ का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों को पेंशन स्वीकृत।
स्थानांतरण नीति वर्ष 2019 को केबिनेट द्वारा अनुमोदन।
प्रदेश में गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन के लिए अब कलेक्टर के माध्यम से नीलामी के द्वारा रेत खदानों का पट्टा आवंटन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत अब अधोसंरचना के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, हितग्राही मूलक कार्य, पोषाहार प्रदाय जैसे कार्य किए जाएंगे।
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019 तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019 का अनुमोदन।
छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 (क्र. 15 सन् 1984) संशोधन विधेयक के प्रारूप 2019 को अनुमोदन किया गया, जिसमें पूर्व के पट्टाधारियों को फ्री-होल्ड (भूस्वामी के अधिकार) दिए जाने के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।