सेंट जोसेफ स्कूल को हाईकोर्ट ने दी राहत *सीबीएसई से संबद्धता समाप्त करने के आदेश को किया अपास्त*
बिरसिंहपुर पाली-(तपस गुप्ता) पाली नगर में संचालित सेंट जोसेफ विद्यालय को माननीय उच्च न्यायालय ने राहत प्रदान करते हुए सीबीएसई के संबद्धता को समाप्त करने के आदेश को अपास्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सेंट जोसेफ विद्यालय बीते 2008 से पाली निवासी भूमि स्वामी प्रेमवती बाई से लीज में लेकर संचालित की जा रही थी जिसके आधार पर सीबीएसई से संबद्धता मिलने पर उक्त विद्यालय में कक्षा एक से 10 तक की कक्षाएं संचालित की जाती थी। जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में सीबीएसई ने उसी आधार पर पुनः सेंट जोसेफ विद्यालय का नवीनीकरण कर दिया। इसी दौरान विद्यालय को निरन्तर संचालित रखने के लिए भूमि स्वामी प्रेमवती बाई ने स्वप्रेरणा से तत्कालीन कलेक्टर श्री कुमरे के समक्ष आवेदन दिया कि वह सेंट जोसेफ स्कूल जहाँ उसके भूमि में संचालित हो रही है उसके बदले विद्यालय प्रबंधन दूसरी भूमि देती है तो वह भूमि अंतरण को तैयार है जिसके आधार पर कलेक्टर श्री कुमरे ने समस्त बिन्दुओ पर विचारण करते हुए 27 जुलाई 2010 को भूमि अंतरण करने का आदेश पारित कर दिया किन्तु नामांतरण नही होने की वजह से उक्त अंतरण आदेश के बावजूद इन दस्तावेजों को संस्था द्वारा सीबीएसई के समक्ष पेश नही किया जा सका। 19 फरवरी 2016 को तत्कालीन कलेक्टर के जी तिवारी के समक्ष मामला आने पर उनके द्वारा भूमि अंतरण मामले को निरस्त कर दिया गया इसी आदेश को आधार मानते हुए सीबीएससी ने सेंट जोसेफ विद्यालय की संबद्धता निरस्त कर दिया। क्योंकि विद्यालय प्रबंधन ने तत्कालीन कलेक्टर के 27 जुलाई के हुए आदेश के माध्यम से भूमि अंतरण लाया था जिसका क्रियान्वयन नही किया गया था। विद्यालय प्रबंधन ने सीबीएसई के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली जिसके अंतिम सुनवाई दिनांक 22 अप्रैल 2019 को माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीएसई के संबद्धता समाप्त करने के आदेश को खारिज कर प्रकरण में यह व्यवस्था भी की कर दी है कि वर्तमान में सेंट जोसेफ विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के सम्बंध में संबद्धता समाप्त होने की वजह से जितनी भी अक्षमताएं उत्पन्न हुई है यह आदेश के बाद समाप्त होती है। उल्लेखनीय है कि सेंट जोसेफ विद्यालय की ओर से विद्वान अधिवक्ता शरद पुंज ने पैरवी की।
*माननीय न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा था-जॉर्ज*
सेंट जोसेफ विद्यालय के प्राचार्य सवेस्टियन जार्ज ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर कहा कि मुझे माननीय उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा था मुझे वहाँ से न्याय प्राप्त हुआ है। श्री जार्ज ने कहा कि मेरे विद्यालय परिवार के द्वारा अध्यनरत छात्रों को उच्च शिक्षा देने के हर सम्भव प्रयास रहते है जो निरन्तर आगामी दिनों में भी जारी रहेगे। इन्होंने कहा कि बीते दिन कुछ स्वार्थी लोगो ने विद्यालय की छवि धूमिल करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए है लेकिन उनके विचारों से मैं बिल्कुल भी बिचलित नही हुआ। श्री जार्ज ने सेंट जोसेफ विद्यालय के संचालन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वालो को धन्यवाद ज्ञापित किया है।