अब वोटर कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों से भी होगी मतदाताओं की पहचान
रायपुर,आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव आयोग ने मतदाता के पहचान हेतु एपिक (वोटर कार्ड) के अतिरिक्त 11 दस्तावेजों को मान्य किया है।जिसमें पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस,केंद्र/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों को जारी परिचय पत्र,NPR के तहत RGI द्वारा जारी फोटोयुक्त स्मार्ट कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड,श्रम विभाग की योजना अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,फ़ोटो युक्त पेंशन अभिलेख और आधार कार्ड सम्मिलित हैं।इन 10 दस्तावेजों के अतिरिक्त 1 दस्तावेज सांसदों और विधायकों के लिए उनको जारी परिचय पत्र शामिल है।
इन 12 दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं किये गए हैं।पूर्ववर्ती विधानसभा चुनाव में बी0एल0ओ0 पर्ची को मान्यता मिली थी,किन्तु इस बार मतदान केंद्र पर बी0एल0ओ0 पर्ची सिर्फ मतदाता के सरल क्रमांक को ढूंढने में सहायता करेगा।यदि मतदान करना है तो मतदाता को 12 दस्तावेजों से कोई 1 लेकर मतदान केंद्र जाना होगा।यदि सिर्फ बी0एल0ओ0 पर्ची लेकर मतदाता जाएं तो उन्हें बैरंग लौटना पड़ेगा।फिर घर से दस्तावेज लेकर जाने पर ही मतदान का अधिकार मिलेगा।इस असुविधा से बचने के लिए अपने साथ, अपना वोटर कार्ड या आधार कार्ड ये लगभग हर मतदाता के पास सरलता से उपलब्ध है, लेकर जाना चाहिए।
प्रशासन भी स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य कर रही है।ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़े और लोग इस त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।तो सभी मतदाताओं से अपील की अपने साथ पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागी बनें।