राज्य सूचना आयोग ने डी. के. सोनी के आवेंदन पर तीन वर्ष 6 माह बाद भी जानकारी नहीं देने के कारण 25 हजार रुपये का किया जुर्माना
राज्य सूचना आयोग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के जन सूचना अधिकारी को धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपये उसकी वेतन से कटौती करने का दिया आदेश धारा 19(8)(ख) के तहत 500 रुपये क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश तथा 30 दिवस में निःशुल्क जानकारी भेजने का भी दिया आदेश
अम्बिकापुर : जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर के समक्ष डी.के.सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन दिनांक 11/6/2015 को प्रस्तुत कर टेंडर क्रमांक 3517 के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे गए थे जिसमें निविदा का विज्ञापन सामग्रियों की सूची, प्रापत निविदा, तथा सभी प्रक्रिया के दस्तावेजों की गयी थी जिसमें 75 पेज की जानकारी हेतु 150 रुपये दिनांक 10.7.15 को जमा कराया गया लेकिन उसके बाद भी कोई जानकारी प्रदान नही की गयी जिसके कारण प्रथम अपील किया गया है उसमें भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया तथा समायावधी में वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर डी0के0सोनी द्वारा माननीय राज्य सूचना आयोग में धारा 19 के तहत द्वितीय अपील क्रमांक 2096/2015 प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक 2/7/18 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया लेकिन जन सूचना अधिकारी द्वारा उक्त आदेश का भी पालन नहीं किया गया तथा जानकारी प्रदान नही की गयी तथा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया केवल यह बताया गया कि लिपिक द्वारा आवेदन समक्ष में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण जानकारी प्रदान नहीं की जा सकी |
जिसके उपरांत माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 2096/2015 में जनसूचना अधिकारी श्रीमती रीता सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगाया गया लेकिन इनके द्वारा भी सन्तोषजनक जवाब प्रस्तुत नही किया गया और न ही जानकारी प्रदान की गई जिसके कारण दिनांक 14/2/2019 को श्री ए0के0अग्रवाल राज्य सूचना आयुक्त द्वारा आदेश पारित करते हुए जनसूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 20(1) का दोषी पाया गया तथा शिकायतकर्ता
डी0के0सोनी को राशि जमा करने के 3 वर्ष 6 माह बाद भी जानकारी प्रदान नही करने के कारण 25000/- हज़ार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया तथा उक्त राशि उनके वेतन से शासकीय कोष में जमा करने हेतु संचालक लोक शिक्षण व जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर को आदेश की प्रतिलिपि प्रेषित किया गया |
इसके अलावा राज्य सूचना आयोग ने यह भी आदेश दिया कि मांग पत्र के अनुरूप राशि जमा करने के पश्चात भी जानकारी प्रदान नहीं करने के कारण जमा की गई राशि अपिलार्थी डी0के0सोनी को वापस की जाए तथा वांछित जानकारी जन सूचना आवेदन में दिए गए पते पर 30 दिन में निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक से भेजने का आदेश दिया इसके अलावा अपिलार्थी डी0के0सोनी को हुयी क्षतिपूर्ति हेतु धारा 19(8)(ख) के तहत 500 रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने का भी आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर करने का आदेश दिया गया।